Unnatural Sex with Wife: शराब के नशे में पत्नी के साथ अननेचुरल सेक्स करता था पति, मना करने पर करता था मारपीट, अब हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

Unnatural Sex with Wife: शराब के नशे में पत्नी के साथ अननेचुरल सेक्स करता था पति, मना करने पर करता था मारपीट, अब हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

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  • Publish Date - May 30, 2025 / 10:11 AM IST,
    Updated On - May 30, 2025 / 10:11 AM IST

Unnatural Sex with Wife: शराब के नशे में पत्नी के साथ अननेचुरल सेक्स करता था पति, मना करने पर करता था मारपीट / Image Source: File

HIGHLIGHTS
  • हाईकोर्ट ने पत्नी की बिना सहमति अननैचुरल सेक्स को माना क्रूरता
  • पति के खिलाफ 377, 323 और 498A धाराओं में दर्ज हुआ था केस
  • कोर्ट ने स्पष्ट किया: क्रूरता के लिए दहेज मांग की शर्त जरूरी नहीं

ग्वालियर: Unnatural Sex with Wife:  पत्नी के साथ अननैचुरल सेक्स और मारपीट करने के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पत्नी की बगैर रजामंदी के अननैचुरल सेक्स किए जाने को क्रूरता बताया है। मामले में पत्नी ने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसे खारिज करने के लिए पति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब मामले में सुनवाई करते हुए पत्नी की याचिका को सही ठहराया है। साथ ही ये भी कहा है कि पति पर आईपीसी की धारा 377 या 376 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

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Unnatural Sex with Wife:  मिली जानकारी के अनुसार मामला ग्वालियर का है, जहां रहे वाले एक युवक की शादी इलाके की ही युवती से साल 2023 में हुआ था। शादी के बाद दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में पति शराब पीकर आने लगा। इतना ही नहीं आरोपी पति नशे में धुत होकर अननेचुरल सेक्स करने की डिमांड करता था। वहीं, जब पत्नी डिमांड पूरी करने से मना करती तो उसके साथ मरपीट करता था। पति की हरकतों से परेशान को पत्नी ने मामला दर्ज कराया।

पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 377, 323 और 498 (ए) के तहत केस दर्ज कराया, जिसके बाद आरोपी पति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पति का कहना था कि पत्नी के साथ अप्राकृतिक संबंध भारतीय कानून में अपराध नहीं है। उसने यह भी कहा कि एफआईआर में दहेज उत्पीड़न का कोई आरोप नहीं है, इसलिए 498 (ए) भी लागू नहीं होता।

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जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने इस मामले पर फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि पत्नी की इच्छा के विरुद्ध और उसके विरोध करने पर उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाना, मारपीट करना और शारीरिक क्रूरता करना निश्चित रूप से क्रूरता की परिभाषा में आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि क्रूरता के लिए दहेज की मांग जरूरी नहीं है।

क्या पत्नी की बिना रजामंदी के अननैचुरल सेक्स अपराध है?

हाँ, यदि पत्नी की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती ऐसा किया जाए, तो यह "क्रूरता" की श्रेणी में आता है और IPC की धारा 498A के अंतर्गत कार्रवाई संभव है।

क्या IPC 498A में दहेज की मांग होना जरूरी है?

नहीं, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि क्रूरता के लिए सिर्फ दहेज मांग ही नहीं, शारीरिक या मानसिक यातना भी पर्याप्त कारण है।

क्या शादीशुदा जोड़े में अननैचुरल सेक्स IPC 377 के तहत अपराध है?

यदि यह सहमति से हो तो नहीं, लेकिन सहमति के बिना या जबरन किया जाए तो यह अपराध की श्रेणी में आता है।

अगर पति शराब पीकर पत्नी से मारपीट करता है तो कौन सी धाराएं लागू होती हैं?

ऐसी स्थिति में IPC की धारा 323 (मारपीट) और 498A (घरेलू हिंसा/उत्पीड़न) लागू हो सकती हैं।

क्या कोर्ट में पत्नी की शिकायत और बयान को सबूत माना जाता है?

हाँ, पत्नी की लिखित शिकायत और अदालत में दिया गया बयान महत्वपूर्ण साक्ष्य होते हैं और कानूनी कार्रवाई के लिए पर्याप्त होते हैं।