Harda Court Decision: इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती का ऐसा अंजाम, अब कोर्ट ने आरोपी को सुनाया ऐसा फैसला, जानकर उड़ जाएंगे आपके भी होश

Harda Court Decision: इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती का ऐसा अंजाम, अब कोर्ट ने आरोपी को सुनाया ऐसा फैसला, जानकर उड़ जाएंगे आपके भी होश

Harda Court Decision: इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती का ऐसा अंजाम, अब कोर्ट ने आरोपी को सुनाया ऐसा फैसला, जानकर उड़ जाएंगे आपके भी होश

Harda Court Decision | Photo Credit: AI

Modified Date: June 19, 2026 / 05:28 pm IST
Published Date: June 19, 2026 5:28 pm IST
HIGHLIGHTS
  • दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
  • आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने का आरोप
  • नाबालिग पीड़िता के मामले में कठोर कार्रवाई

हरदा: Harda Court Decision हरदा न्यायालय ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म और उसकी अश्लील तस्वीरें वायरल करने के मामले में आरोपी पवन बघेल को दोषी ठहराते हुए 20 साल के सश्रम कारावास (Court Sentenced 20 Years) और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

MP Crime News अभियोजन मिडिया सेल प्रभारी विनोद कुमार अहिरवार ने जानकारी देते हुए बताया की पीड़िता ने 7 सितंबर 2022 को महिला थाना हरदा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पहचान वर्ष 2021 में इंस्टाग्राम के माध्यम से ग्राम बारंगी निवासी पवन बघेल से हुई थी। दोनों के बीच बातचीत के बाद दोस्ती हो गई। 30 नवंबर 2021 को आरोपी ने उसे प्रताप टॉकीज के पास मिलने बुलाया और बाद में एक होटल कमरे में ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया। साथ ही आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक फोटो भी मोबाइल में खींच लीं।

पीड़िता के अनुसार, घटना के बाद आरोपी फोटो डिलीट करने के बदले 5 हजार रुपये की मांग करने लगा। रुपये नहीं देने पर उसने फोटो सोशल मीडिया और अन्य लोगों के बीच वायरल कर दीं। बाद में परिजनों को जानकारी मिलने पर पीड़िता ने महिला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच के बाद महिला थाना हरदा पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

सुनवाई पूर्ण होने के बाद विशेष न्यायालय ने 13 जून 2026 को फैसला सुनाते हुए आरोपी पवन पिता पूनम सिंह बघेल उम्र 23वर्ष निवासी ग्राम बारंगी, थाना छीपाबड़, जिला हरदा को पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4(2) के तहत दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ जतिन दुबे एवं विनोद कुमार अहिरवार ने पैरवी की।

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