सड़क दुर्घटना के इंश्योरेंस क्लेम पर HC ने सुनाया अहम फैसला, बीमा कंपनियों के लिए जारी किया ये आदेश

HC decision on insurance claim:सड़क दुर्घटना के इंश्योरेंस क्लेम पर HC ने सुनाया अहम फैसला, issued this order for insurance companies

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  • Publish Date - September 3, 2022 / 02:38 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:12 PM IST

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जबलपुर।HC decision on insurance claim: सड़क दुर्घटना के इश्योरेंस क्लेम पर जबलपुर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि ड्राईवर के सिर्फ लर्निंग लायसेंस के आधार पर बीमा कंपनियां, एक्सीडेंट का क्लेम देने से इंकार नहीं कर सकतीं। हाईकोर्ट ने मामले पर एचडीएफसी एग्रो इंश्योरेंस कंपनी की अपील खारिज कर दी है और 2 मृतकों के आश्रितों को बीमा क्लेम का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।

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HC decision on insurance claim: मामला मण्डला जिले के निवास में एक ट्रैक्टर से हुए हादसे का है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों के आश्रित परिजनों ने इंश्योरेंस क्लेम मांगा था, लेकिन कंपनी ने ये कहते हुए अर्जी ठुकरा दी थी कि हादसे को अंजाम देने वाले ट्रैक्टर ड्राईवर के पास लर्निंग लायसेंस था। इस पर मण्डला जिले के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने बीमा कंपनी को क्लेम चुकाने के आदेश दिए थे, लेकिन कंपनी ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी थी। अब हाईकोर्ट ने एचडीएफसी एग्रो इंश्योरेंस कंपनी की अपील खारिज करते हुए मृतकों के परिजनों को बीमा लाभ का भुगतान देने के आदेश दिए हैं।

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