Helmet Compulsory News: बिना हेलमेट वालों को सरकारी दफ्तरों में भी ‘NO ENTRY’.. कलेक्टर ने जारी किया आदेश, बाइक सवारों के लिए अनिवार्य

आदेश के लागू होने से पहले कलेक्टर ने निर्देश जारी किया था कि शहर के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को बिना हेलमेट आए दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल देने से मना करना होगा। आदेश के तहत यह कदम बढ़ते सड़क हादसों और उनमें होने वाली मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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  • Publish Date - August 2, 2025 / 08:30 AM IST,
    Updated On - August 2, 2025 / 08:33 AM IST

Helmet Compulsory in government offices || iMAGE- ibc24 News File

HIGHLIGHTS
  • बिना हेलमेट सरकारी दफ्तरों में एंट्री नहीं मिलेगी
  • पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा
  • हेलमेट नियम सड़क हादसों की रोकथाम के लिए जरूरी

Helmet Compulsory in government offices: इंदौर: मध्यप्रदेश में सड़क हादसों में हो रही मौतों के रोकथाम के लिए मोहन सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्रदेश भर में दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। हेलमेट से जुड़े इस अभियान को सख्ती से लागू करने के लिए पेट्रोल पम्पो में बिना हेलमेट वाले बाईक सवारों को पेट्रोल नहीं देने के भी आदेश जारी किये जा चुके है तो वही इस नियम को विस्तार देते हुए इंदौर के जिला कलेक्टर ने नया आदेश जारी किया है।

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बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं

आदेश के मुताबिक़ अब इंदौर के किसी भी सरकारी दफ्तर में उन बाइक सवारों को प्रवेश नहीं मिलेगा, जो बिना हेलमेट के होंगे। इस आदेश के जारी होते ही आईडीए ने भी दिशानिर्देश जारी कर दिए है। देखना दिलचस्प होगा कि, सरकार और प्रशासन के इस प्रयास को वाहन चालकों का कितना सहयोग मिलता है?

Helmet Compulsory in government offices: गौरतलब है कि, राजधानी भोपाल में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब से दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह आदेश भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा जारी किया गया है जो कल यानी एक अगस्त से लागू कर दिया गया है।

सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को रोकना उद्देश्य

आदेश के लागू होने से पहले कलेक्टर ने निर्देश जारी किया था कि शहर के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को बिना हेलमेट आए दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल देने से मना करना होगा। आदेश के तहत यह कदम बढ़ते सड़क हादसों और उनमें होने वाली मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

बता दें कि, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत समूचे मध्यप्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी गई है। इन हादसों में सबसे ज्यादा प्रभावित दोपहिया वाहन चालक होते हैं जो अक्सर बिना हेलमेट सवारी करते हैं। प्रशासन का मानना है कि यदि सभी दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले सवारी आईएसआई मार्क वाला सुरक्षात्मक हेलमेट पहनें तो सड़क हादसों में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को काफी हद तक रोका जा सकता है।

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Helmet Compulsory in government offices: यह आदेश मध्यप्रदेश मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 के अंतर्गत लिया गया है, जिसमें यह स्पष्ट प्रावधान है कि दोपहिया वाहन चलाते समय चालक और सवारी दोनों को अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना चाहिए। भोपाल के सभी पेट्रोल पंपों को इस आदेश का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। यदि कोई पेट्रोल पंप इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

1. सवाल: इंदौर में बिना हेलमेट के कौन-कौन सी जगहों पर रोक लगाई गई है?

जवाब: इंदौर जिले में अब बिना हेलमेट बाइक चलाकर आने वाले लोगों को किसी भी सरकारी दफ्तर में प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही पेट्रोल पंप पर भी उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा।

2. सवाल: यह हेलमेट नियम किस कानून के तहत लागू किया गया है?

जवाब: यह आदेश मध्यप्रदेश मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत लागू किया गया है, जिसमें चालक और पीछे बैठी सवारी दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

3. सवाल: इस नियम का उद्देश्य क्या है?

जवाब: इस नियम का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करना है। हेलमेट पहनने से सिर की चोटों से बचाव होता है और जान बचाई जा सकती है।