Indore News: दशहरे पर रावण की जगह सोनम रघुवंशी समेत इन महिलाओं का पुतला दहन, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, मां ने लगाई थी याचिका

Indore News: दशहरे पर रावण की जगह सोनम रघुवंशी समेत इन महिलाओं का पुतला दहन, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, मां ने लगाई थी याचिका

  • Reported By: Anshul Mukati

    ,
  •  
  • Publish Date - October 1, 2025 / 01:35 PM IST,
    Updated On - October 1, 2025 / 01:36 PM IST

Indore News/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • सोनम रघुवंशी की मां की याचिका
  • सोनम रघुवंशी के पुतले के दहन पर रोक
  • याचिका पर कोर्ट ने लगाई रोक

इंदौर : Indore News:  राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल सोनम रघुवंशी की मां संगीता रघुवंशी ने अपनी बेटी के दशहरे वाले दिन पुतला दहन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी महिला का पुतला दहन नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद आयोजकों ने अन्य विकल्प रखकर पुलिस को आवेदन दिया था, जिस पर भी पुलिस ने अनुमति नहीं दी। अब इंदौर में संस्था द्वारा प्रस्तावित रावण दहन कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है।

दरअसल 2 अक्टूबर को इंदौर शहर में विजयादशमी के अवसर पर “पौरुष” नामक संस्था द्वारा एक आयोजन किया जा रहा था। इस आयोजन के तहत इस बार रावण की जगह सोनम रघुवंशी और कुछ अन्य महिलाओं के पुतलों के दहन की योजना थी। इस आयोजन पर सोनम रघुवंशी की मां संगीता रघुवंशी ने आपत्ति जताते हुए अपने अधिवक्ता के माध्यम से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर में एक रिट याचिका दायर की। याचिका में अधिवक्ता जेनिथ छबलानी ने न्यायालय के समक्ष यह तर्क रखा कि यह आयोजन पूरी तरह असंवैधानिक है और याचिकाकर्ता यानी सोनम रघुवंशी की मां उनके परिवार और पिता के संवैधानिक एवं व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।

Indore News:  इस पर उच्च न्यायालय ने इंदौर कलेक्टर, इंदौर पुलिस कमिश्नर और संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को सख्त निर्देश दिए कि इस प्रकार का कोई भी आयोजन, किसी भी संस्था द्वारा इंदौर शहर में आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट के निर्देश आने के बाद संस्था ने एक अन्य विकल्प के तहत रावण दहन की अनुमति मांगी, लेकिन पुलिस ने किसी भी प्रकार की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अब संस्था का कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। पुलिस ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि केवल पारंपरिक तरीके से ही रावण दहन किया जा सकता है, और उसी की ही अनुमति दी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति का मुखौटा लगाकर रावण दहन किया गया तो उस पर पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें

इंदौर में "रावण दहन कार्यक्रम" क्यों निरस्त किया गया?

इंदौर उच्च न्यायालय के आदेश पर सोनम रघुवंशी की मां की याचिका के बाद यह कार्यक्रम असंवैधानिक माना गया और पुलिस ने अनुमति देने से इनकार किया।

"इंदौर रावण दहन कार्यक्रम" में क्या विवाद था?

इस कार्यक्रम में रावण की जगह सोनम रघुवंशी और अन्य महिलाओं के पुतलों का दहन प्रस्तावित था, जिसे परिवार और न्यायालय ने अस्वीकार किया।

पुलिस ने "इंदौर रावण दहन कार्यक्रम" के लिए क्या निर्देश दिए?

पुलिस ने केवल पारंपरिक तरीके से रावण दहन की अनुमति दी है और किसी भी व्यक्ति का मुखौटा लगाकर दहन करने पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

"इंदौर रावण दहन कार्यक्रम" का आयोजन कौन कर रहा था?

यह आयोजन "पौरुष" नामक संस्था द्वारा विजयादशमी के अवसर पर किया जाना था, जिसे अदालत के आदेश के बाद निरस्त कर दिया गया।

"इंदौर रावण दहन कार्यक्रम" से जुड़ी मुख्य कानूनी याचिका किसने दायर की?

यह याचिका सोनम रघुवंशी की मां संगीता रघुवंशी ने दायर की थी, जिसमें इस आयोजन को असंवैधानिक बताया गया।