Face To Face Madhya Pradesh: लव, धोखा, डर्टी पिक्चर..इस गुनाह की सजा क्या हो? क्या आरोपी फरहान ब्लैकमेलिंग के किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है? देखिए पूरी रिपोर्ट

Face To Face Madhya Pradesh: लव, धोखा, डर्टी पिक्चर..इस गुनाह की सजा क्या हो? क्या आरोपी फरहान ब्लैकमेलिंग के किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है? देखिए पूरी रिपोर्ट

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  • Publish Date - May 1, 2025 / 11:20 PM IST,
    Updated On - May 1, 2025 / 11:20 PM IST

Face To Face Madhya Pradesh | Photo Credit: IBC24

HIGHLIGHTS
  • छात्राओं को फंसाकर उनके निजी फोटो/वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया।
  • बीजेपी सांसद ने “नसबंदी की सज़ा” की मांग की, कांग्रेस ने पलटवार किया।
  • पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, राज्य सरकार ने सख्त सजा का वादा किया है।

भोपाल: प्यार के जाल में कॉलेज की लड़कियों के फंसाना, फिर धोखा देना एक बात थी। पर ब्लैकमेल करना और लड़कियों के डर्टी पिक्चर बनाना इस गुनाह को और संगीन बना देता है। भोपाल में हुए इस कांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। साथ ही नए सियासी बयानों से भी मामला गर्म होते जा रहा है । सवाल है कि ऐसे ऑर्गनाइज्ड क्राइम करने वालों की सजा क्या है। जहां एक साथ कई अपराध अंजाम दिए गए हों। बीजेपी सांसद इसके लिए नसबंदी की सजा तजवीज़ करते हैं क्या आप उनसे सहमत हैं?

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इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीआईटी कॉलेज में छात्राओं के साथ जो हुआ उसको लेकर पूरे मध्यप्रदेश में आक्रोश है लेकिन एक सांसद का और एक विधायक का ये बयान अपनी ही सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है, क्योंकि लव जिहादियों को सबक सीखाने के लिए मध्य प्रदेश में कड़ा कानून है और इसे कड़े कानून के चलते अब तक 5 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। नेताओं के बयान के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपने नेताओं नसीहत भी दी है।

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लेकिन अब इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई। दोनों दल अपनी अपनी-अपनी राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी के सांसद के बयान आने के बाद कांग्रेस ने सांसद को सर्कस में काम करने वाला बताया साथ ही सवाल पूछा कि कब चलेगा बुल्डोजर और कब होगी ड्रग बेचने वालों की नसबंदी।

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मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल में लव जिहाद के 250 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसी साल मार्च 2025 में सीएम डॉ मोहन यादव ने धर्मांतरण के मामले में फांसी की सज़ा तक देने की बात कही थी। यानी सरकार लव जिहादियों को कठोर से कठोर सजा देना चाहती है लेकिन अपने ही सिस्टम पर सांसद आलोक शर्मा को लगता है भारोसा नहीं रहा। या फिर वो इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस भी इसी राजनीति का हिस्सा बन रही है। होना तो ये चाहिए कि लव जिहादियों को सबक सिखाने के लिए दोनों दलों को एक साथ आना चाहिए क्योंकि ये हमारी बहन बेटियों का विषय है।

लव जिहाद क्या होता है?

लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल उस कथित प्रक्रिया के लिए किया जाता है जिसमें एक धर्म विशेष के युवक दूसरे धर्म की लड़कियों को प्रेम के झूठे जाल में फंसाकर धर्मांतरण के लिए मजबूर करते हैं

भोपाल कॉलेज मामले में "लव जिहाद" का एंगल है क्या?

पुलिस जांच में सामने आया है कि इसमें शामिल युवक फर्जी पहचान से लड़कियों को फंसा रहे थे और बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे, जिससे इसे लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है।

क्या मध्यप्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कोई कानून है?

मध्यप्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत जबरन या धोखे से धर्मांतरण कराने पर सख्त सजा का प्रावधान है। इसमें 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना भी शामिल है।