Jabalpur High Court: हाई कोर्ट ने क्रिमिनल कोर्ट्स की लाइव स्ट्रीमिंग पर लगाई रोक, इस वजह से लिया बड़ा फैसला

Jabalpur High Court: हाई कोर्ट ने क्रिमिनल कोर्ट्स की लाइव स्ट्रीमिंग पर लगाई रोक, इस वजह से लिया बड़ा फैसला

Jabalpur High Court

HIGHLIGHTS
  • जबलपुर हाईकोर्ट ने क्रिमिनल कोर्ट्स की लाइव स्ट्रीमिंग पर अंतरिम रोक लगाई
  • गूगल, यूट्यूब और मेटा को नोटिस जारी, जवाब तलब
  • अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी

जबलपुर: Jabalpur High Court जबलपुर हाईकोर्ट ने क्रिमिनल कोर्ट्स में सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियोज़ के दुरुपयोग के मामले पर हाईकोर्ट ने ये आदेश सुनाया है।

Read More: Balrampur news: छत्तीसगढ़ में नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म, पुलिस ने अरोपी को किया गिरफ्तार 

Jabalpur High Court जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए गूगल यूट्यूब और मेटा कंपनियों को नोटिस भी जारी किया है और उनका जवाब मांगा है। हाई कोर्ट में ये याचिका अरिहंत तिवारी नाम के शख्स ने दायर की है।

Read More: Lost Luggage : जल्दबाज़ी में, गलती से ट्रेन में ही छूट गया है सामान? इस तरह से सामान वापस पा सकते हैं.. जान लीजिये आपके फायदे की बात

इसमें कहा गया है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है जिससे न्यायालय की छवि धूमिल होती है। फिलहाल हाई कोर्ट ने क्रिमिनल कोर्ट्स की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी है और सभी पक्षकारों से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने मामले पर 25 सितंबर को अगली सुनवाई तय की है।

हाईकोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक क्यों लगाई?

कोर्ट का कहना है कि सुनवाई के वीडियो का दुरुपयोग किया जा रहा है और उन्हें तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है।

यह आदेश किस कोर्ट ने दिया है?

जबलपुर हाईकोर्ट ने क्रिमिनल कोर्ट्स की सुनवाई पर रोक लगाई है।

किन कंपनियों को नोटिस भेजा गया है?

गूगल, यूट्यूब और मेटा (फेसबुक/इंस्टाग्राम) को नोटिस जारी किया गया है।