Drivers Strike News: कोर्ट के दरवाजें तक पहुंचा ड्राइवरों के हड़ताल का मामला.. यहां दायर हुई याचिका, आज ही सुनवाई
अधिकतर देखा गया है कि कोई भी ट्रक या डंपर चालक किसी भी व्यक्ति को कुचलकर भाग जाता था अगर पुलिस उसको पकड़ लेती थी तो थाने से ही जमानत हो जाती थी। इसके अलावा 2 साल कैद का भी प्रावधान था, लेकिन सरकार ने इस कानून को संशोधित कर दिया है।
Drivers Strike News
जबलपुर: केंद्र सरकार द्वारा लागू किये जा रहे हिट एन्ड रन कानून के विरोध में देशभर के परिवहन संघ और मालवाहकों के ड्राइवर सड़क पर उतर आएं हैं। आलम यह है कि देशभर में अफरातफरी का माहौल बन गया हैं।
वही इस पूरे हड़ताल का मामला अब कोर्ट के दहलीज तक पहुँच गया हैं। हड़ताल को ख़त्म करने दो अलग-अलग याचिकाएं जबलपुर हाईकोर्ट में दायर की गई हैं। दोनों हुई याचिकाओं पर आज ही सुनवाई की जाएगी। पहली याचिका में हड़ताल से पेट्रोल डीजल आपूर्ति ठप्प होने का हवाला दिया गया है। वही दूसरा पीआईएल नागरिक उपभोक्ता मंच की तरफ से दायर किया गया हैं। इसमें हड़ताल को असंवैधानिक बताया गया हैं। दोनों की सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच की तरफ से की जाएगी।
क्या हैं हिट एन्ड रन कानून
अधिकतर देखा गया है कि कोई भी ट्रक या डंपर चालक किसी भी व्यक्ति को कुचलकर भाग जाता था अगर पुलिस उसको पकड़ लेती थी तो थाने से ही जमानत हो जाती थी। इसके अलावा 2 साल कैद का भी प्रावधान था, लेकिन सरकार ने इस कानून को संशोधित कर दिया है। हिट एंड रन मामले में अब वाहन चालक को 10 साल की सजा होगी। इसके अलावा 7 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। सरकार के इस फैसले के बाद पूरे देश के ट्रक और डंपर चालक परेशान है। इनका कहना है कि यह सरासर गलत है। सरकार को यह कानून वापस लेना होगा।

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