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जबलपुर :MP High Court News : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कैदियों के नागरिक अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जेल में बंद होने से किसी नागरिक के मूलभूत अधिकार खत्म नहीं होते। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य की सभी जेलों में हर महीने केवाईसी (KYC), आधार कार्ड और राशन कार्ड अपडेट करने के लिए विशेष कैंप लगाने के आदेश दिए हैं।
यह पूरा मामला सिंगरौली जेल में बंद कैदी प्रहलाद प्रसाद की याचिका से जुड़ा है। Aadhar Card New Rules प्रहलाद ने अपने ब्लड कैंसर पीड़ित बेटे के इलाज के लिए बैंक खाते से पैसे निकालने हेतु केवाईसी अपडेट करवाने और सजा निलंबित करने की मांग की थी। इस पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के अपराध की सजा उसके परिवार को नहीं दी जा सकती।
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जेलों में हर माह सरकारी योजनाओं और दस्तावेज सुधार के कैंप लगाए जाएं। साथ ही, सभी जिला कलेक्टरों को हर महीने इसकी स्टेटस रिपोर्ट मुख्य सचिव को भेजने के आदेश दिए गए हैं। अब कैदियों के बैंक खाते, राशन कार्ड और पहचान से जुड़े दस्तावेज समय पर अपडेट हो सकेंगे, जिससे उनके परिजनों को आर्थिक और सामाजिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा ।
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