Home » Madhya Pradesh » The five-year age relaxation for EWS i.e. economically weaker section was abolished
Age Limit in Government Job: युवाओं के लिए बड़ी खबर.. इस वर्ग की सरकारी नौकरियों में आयु सीमा की छूट ख़त्म.. राज्य के PSC ने जारी किया नोटिफिकेशन
फरवरी 2022 से अब तक उन्हें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की तर्ज पर 45 वर्ष तक छूट का लाभ दिया जा रहा था। फ़िलहाल इस फैसले का प्रभाव पूर्व में लिए गये परीक्षाओं पर भी पड़ेगा।
Publish Date - July 15, 2025 / 10:22 AM IST,
Updated On - July 15, 2025 / 10:25 AM IST
EWS Age limit relaxation is over in government jobs || Image- IBC24 News File
HIGHLIGHTS
EWS वर्ग को अब नहीं मिलेगी उम्र में छूट।
MPPSC ने अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष तय की।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अधिसूचना हुई जारी।
EWS Age limit relaxation is over in government jobs: जबलपुर: मध्यप्रदेश में EWS क्लास यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बड़ा झटका लगा है। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में उम्र सीमा में मिलने वाले पांच वर्षों की छूट को ख़त्म कर दिया गया है। ऐसे में अब EWS के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने की उम्र सीमा 40 वर्ष रह जाएगी।
उम्र की गणना के मुताबिक 1 जनवरी 2025 तक 40 वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवार इससे प्रभावित होंगे। मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में साफतौर पर कहा गया है कि अब ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार भी सामान्य वर्ग की तरह अधिकतम 40 वर्ष की आयु तक ही आवेदन कर सकेंगे।
EWS Age limit relaxation is over in government jobs: गौरतलब है कि, फरवरी 2022 से अब तक उन्हें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की तर्ज पर 45 वर्ष तक छूट का लाभ दिया जा रहा था। फ़िलहाल इस फैसले का प्रभाव पूर्व में लिए गये परीक्षाओं पर भी पड़ेगा। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लिए गए इस फैसले से EWS के हजारों उम्मीदवारों पर भी नजर आएगा।