Deputy Collector Arvind Mahor News: रेस्ट हाउस की पार्किंग में कार खड़ी कर बुझाता था हवस.. सरकारी बंगले में बुलाकर भी किया घिनौना काम.. यहां का डिप्टी कलेक्टर अरेस्ट..

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Deputy Collector Arvind Mahor Rape Case Morena News: मुरैना में डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला दर्ज, गिरफ्तारी हुई।

Deputy Collector Arvind Mahor News || Image- IBC24 News/AI Generated

HIGHLIGHTS
  • डिप्टी कलेक्टर पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप।
  • महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
  • वीडियो, चैट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच जारी।

मुरैना: जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। 32 वर्षीय महिला की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। (Deputy Collector Arvind Mahor News) महिला का आरोप है कि फेसबुक के माध्यम से हुई दोस्ती के बाद अधिकारी ने उससे शादी का वादा किया और भरोसा जीतकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में शादी से इनकार कर दिया। वहीं, आरोपी अधिकारी ने आरोपों को साजिश और ब्लैकमेलिंग का हिस्सा बताया है।

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बातचीत के बाद शुरू हुआ मुलाकातों का सिलसिला

पीड़िता के अनुसार, उसकी पहचान कुछ समय पहले तत्कालीन सबलगढ़ एसडीएम अरविंद माहौर से फेसबुक के जरिए हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। महिला का कहना है कि इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध बने और अधिकारी लगातार उससे शादी करने का आश्वासन देते रहे, जिसके आधार पर उसने उन पर भरोसा किया।

कभी कर, कभी सरकारी आवास पर बनाये संबंध

शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि 30 मार्च 2025 को पहली बार मुरैना रेस्ट हाउस के पीछे कार में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद सबलगढ़ स्थित सरकारी आवास और ग्वालियर के एक फ्लैट में भी कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए। (Deputy Collector Arvind Mahor News) पीड़िता ने अपने दावों के समर्थन में मोबाइल फोन में मौजूद कुछ वीडियो और चैटिंग के साक्ष्य भी पुलिस को सौंपे हैं।

पांच करोड़ में सेटलमेंट करने की शर्त

महिला का यह भी आरोप है कि जब उसने शादी की बात को आगे बढ़ाने का दबाव बनाया तो आरोपी अधिकारी ने पांच करोड़ रुपये सहित कई शर्तें रख दीं। शिकायत के मुताबिक, विरोध करने और पुलिस में जाने की बात कहने पर उसे तथा उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की।

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शिकायत के बाद हुई गिरफ्तारी

सिविल लाइन थाना प्रभारी उदयभान यादव ने बताया कि महिला की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 और 351 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर को उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया और मेडिकल परीक्षण के बाद न्यायालय में पेश किया। (Deputy Collector Arvind Mahor News) फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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Q1. डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर पर क्या आरोप लगाए गए हैं?

A. महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और धमकी देने का आरोप लगाया है।

Q2. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कौन-सी धाराओं में मामला दर्ज किया है?

A. पुलिस ने बीएनएस की धारा 69 और 351 के तहत एफआईआर दर्ज की।

Q3. मामले में पुलिस को कौन से साक्ष्य सौंपे गए हैं?

A. पीड़िता ने मोबाइल चैट, वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्य पुलिस को दिए हैं।