No Bag Day: एमपी के स्कूलों में हफ्ते में एक दिन नो बैग डे, इन क्लास के बच्चों को नहीं मिलेगा होमवर्क, उल्लंघन होने पर होगी कार्रवाई

No Bag Day एमपी के स्कूलों में हफ्ते में एक दिन नो बैग, पहली और दूसरी क्लास तक नहीं मिलेगा होमवर्क, व्यवस्था सभी स्कूलों में होगी लागू

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  • Publish Date - February 21, 2024 / 06:54 AM IST,
    Updated On - February 21, 2024 / 06:54 AM IST

No Bag Day: भोपाल। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने बैंग पॉलिसी जारी की है। जिसके तहत एमपी के स्कूलोम में हफ्ते में एक दिन नौबैग डे रहेगा। जिसके ततहत बच्चों को एक दिन बन बैग के स्कूल जाना होगा। जिसे लेकर शिक्षा विभाग ने पॉलिसी लागू कर दी है। एमपी के स्कूलों में बच्चों के बैग के वजन को कम करने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने स्कूल बैग पॉलिसी-2020 को सख्ती से लागू करने दिशा निर्देश जारी दिए हैं।

No Bag Day: इसके अलावा पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। ये व्यवस्था प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में लागू होगी। कक्षा पहली और दूसरी के स्टूडेंट के स्कूल बैग का अधिकतम वजन 2 किलो 200 ग्राम होगा। तीसरी से पांचवी कक्षा तक अधिकतम वजन सीमा ढाई किलो, छठी और सातवीं कक्षा के लिए अधिकतम तीन किलो, छठी और सातवीं कक्षा के लिए अधिकतम तीन किलो, आठवीं कक्षा के लिए चार किलो, 9वीं और 10वीं के लिए साढ़े चार किलो और 11वीं और 12वीं के बैग के वजन की सीमा प्रबंधन समिति तय करेगी। शिक्षा विभाग ने स्टूडेंट बैग पॉलिसी जारी की।

No Bag Day: इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन होने पर जिम्मेदार शिक्षआ अधिकारी पर उचित कार्रवाई होगी। स्कूलों में तीन महीने में औचक निरीक्षण होगा और आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। साछ ही ये दिशा निर्देश स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना होगा इसके अलावा इसी के साथ शाला प्रबंधन को इसकी जानकारी हर अभिभावकों को देनी होगी।

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