शादी के बाद मुश्किल में पड़े एक्टर विक्की कौशल, इस मामले में इंदौर में केस दर्ज |

शादी के बाद मुश्किल में पड़े एक्टर विक्की कौशल, इस मामले में इंदौर में केस दर्ज

Number plate controversy Indore : Police close probe into vicky kaushal's upcoming film in Indore, विकी कौशल की आगामी फिल्म को लेकर इंदौर में

:   Modified Date:  December 3, 2022 / 07:33 PM IST, Published Date : December 3, 2022/7:33 pm IST

Number plate controversy Indore : इंदौर (मध्यप्रदेश), तीन जनवरी (भाषा) अभिनेता विकी कौशल और अभिनेत्री सारा अली खान की एक आगामी फिल्म के दृश्य की शूटिंग से जुड़े नंबर प्लेट विवाद को लेकर इंदौर में दर्ज शिकायत पर पुलिस ने जांच बंद कर दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

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अधिकारी का दावा है कि फिल्म के दृश्य में इस्तेमाल मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट पर लगे नट के कारण इस वाहन की पंजीयन संख्या को लेकर शिकायतकर्ता को गलतफहमी पैदा हुई।

नंबर प्लेट विवाद की शुरुआत तब हुई, जब इंदौर में हाल में फिल्माए गए इस दृश्य की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, जिसमें कौशल अपनी सह कलाकार खान को मोटरसाइकिल पर बैठाकर शहर की सड़कों पर घुमाते नजर आ रहे हैं।

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स्थानीय नागरिक जय सिंह यादव ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उनका स्कूटर राज्य के परिवहन विभाग में जिस संख्या से पंजीकृत है और उसी संख्या की प्लेट लगी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल यह दृश्य फिल्माने में किया गया।

बाणगंगा पुलिस थाने के प्रभारी राजेंद्र सोनी ने बताया कि यादव की शिकायत पर जांच के बाद पता चला कि फिल्म की शूटिंग के दौरान जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया, उसकी नंबर प्लेट में ‘1’ के ठीक पास एक नट लगा होने के कारण यह अंक तस्वीरों में ‘4‘ की तरह नजर आ रहा है और इसी कारण सारी गफलत पैदा हुई।

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उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में जांच बंद कर दी है क्योंकि इसमें लगाया गया आरोप पहली नजर में गलत पाया गया है।

फोटो फ्रेमिंग के व्यवसाय से जुड़े यादव ने बाणगंगा थाने में शिकायत दर्ज कराते वक्त संवाददाताओं से कहा था, ‘‘कौशल पर फिल्माए गए दृश्य में दिखी मोटरसाइकिल पर मेरे स्कूटर की पंजीयन संख्या का इस्तेमाल करने से पहले, संबंधित फिल्म के लोगों ने मुझसे कोई अनुमति नहीं ली थी। मुझे डर है कि संबंधित मोटरसाइकिल से यदि कोई दुर्घटना या अवैध काम होता है, तो इसकी कानूनी जिम्मेदारी मुझ पर आ सकती है।’’

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कानून के जानकारों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे वाहन की पंजीयन संख्या को अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट पर छल की नीयत से प्रदर्शित करता है, तो उसके खिलाफ मोटरयान अधिनियम के साथ ही भारतीय दंड विधान की धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा 482 (मिथ्या संपत्ति चिह्न का उपयोग) और अन्य सम्बद्ध प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

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