Relaxation in age limit to EWS category candidates
Relaxation in age limit to EWS category candidates: जबलपुर। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश में शिक्षक भर्ती में EWS वर्ग के उम्मीदवारों को भी आयु सीमा में छूट देने का आदेश दिया है। HC ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इस संबंध में 3 दिन में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सवाल किया है कि जब OBC, SC, ST को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जा रही है तो EWS को क्यों नहीं दी जा रही है। HC ने 10 जुलाई को इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख तय की है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जबलपुर में आज एक महत्वपूर्ण फैसला पारित करते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में EWS याचिकाकर्ता को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट प्रदान करते हुए नियुक्ति देने का आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में EWS के उम्मीदवार 54 साल की आयु तक नियुक्ति प्राप्त करने के अधिकारी हो गए हैं।
याचिकाकर्ता आशुतोष चौबे तथा काशी प्रसाद शुक्ला की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा याचिका क्रमांक 13654/2023 दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता की उम्र 52 वर्ष है। उसने प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 5 वर्ष की छूट मांगी थी। याचिका की सुनवाई जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस एके सिंह की खंडपीठ द्वारा की गई। हाईकोर्ट ने पूर्व पारित आदेशों आदेशों के अवलोकन में पाया कि शासन द्वारा EWS वर्ग को आयु सीमा में छूट से संबंधित कोई कॉमन आर्डर जारी नहीं किया है। तत संबंध में हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव तथा नोडल एजेंसी लोक शिक्षण संचालनालय के कमिश्नर को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
इसी के साथ याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का आदेश पारित किया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 49 साल में 5 साल की छूट मिलेगी इस प्रकार EWS याचिकाकर्ता 49+5-54 साल की आयु तक नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है।