Reported By: Niharika sharma
,Raja Raghuvanshi Murder Case | Photo Credit: AI
इंदौर: Raja Raghuvanshi Murder Case उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने 2025 में हनीमून के दौरान पति की हत्या करने की आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत देने (Sonam Raghuvanshi Bail) के मेघालय उच्च न्यायालय (Meghalaya High Court) के आदेश पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर आपत्ति जताई, लेकिन यह कहते हुए उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया कि सोनम रघुवंशी जेल से रिहा हो चुकी है, और अधीनस्थ अदालत की जमानत शर्तों के तहत शिलांग में रह रही है।
Sonam Raghuvanshi Bail राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम रघुवंशी के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और उसे तकनीकी आधार पर रिहा नहीं किया जा सकता। मेहता ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया, लेकिन पीठ ने यह राहत देने से इनकार कर दिया। पीठ ने शीर्ष अदालत में अवकाश के बाद कामकाज फिर शुरू होने पर मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। मेघालय सरकार ने मामले की मुख्य आरोपी को दी गई जमानत के खिलाफ बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।
मध्यप्रदेश के इंदौर की निवासी सोनम रघुवंशी (Sonam Raghuvanshi) को उसके कारोबारी पति राजा रघुवंशी (Raja Raghuvanshi) की हत्या के आरोप में पिछले वर्ष जून में गिरफ्तार किया गया था। हनीमून के लिए मेघालय गए राजा एवं सोनम पिछले वर्ष 23 मई को सोहरा इलाके में लापता हो गए थे। इसके बाद राजा रघुवंशी का शव दो जून 2025 को एक गहरी खाई में मिला था। पुलिस ने आरोप लगाया है कि सोनम रघुवंशी ने भाड़े के हमलावरों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी।
सुप्रीम कोर्ट से सोनम रघुवंशी को बड़ी राहत, सोनम की जमानत से रोक पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मेघालय सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती#SupremeCourt #SonamRaghuvanshi #RajaRaghuvanshiCase https://t.co/2jJHPWGRlz
— IBC24 News (@IBC24News) July 3, 2026