MP Promotion Reservation Dispute: सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में लागू होगा आरक्षण? नई पॉलिसी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, इस दिन होगी अगली सुनवाई
सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में लागू होगा आरक्षण? नई पॉलिसी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, Reservation will be applicable in the promotion of government employees?
MP Promotion Reservation Dispute. Image Source: IBC24
जबलपुरः MP Promotion Reservation Dispute मध्यप्रदेश में सरकार को अपनी नई पॉलिसी से प्रमोशन में आरक्षण लागू करने की छूट मिलेगी या नहीं अब ये 16 सितंबर को तय हो सकता है। राज्य सरकार ने नई पॉलिसी से प्रमोशन में आरक्षण देने की अंतरिम राहत मांगी है, जिस पर जबलपुर हाईकोर्ट ने 16 सितंबर को सुनवाई तय कर दी है। राज्य सरकार ने जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश किया है जिसमें नई और पुरानी प्रमोशन पॉलिसी में अंतर बताया गया है। आज हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सीएस वैद्यनाथन ने पक्ष रखा और हाईकोर्ट से प्रमोशन में आरक्षण देने की इजाज़त की मांग की।
MP Promotion Reservation Dispute इधर याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के जवाब में कई मुद्दे शामिल ना होने का आरोप लगाया। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सरकार के जवाब में ओबीसी की क्रीमी लेयर, समयबद्ध रुप से बैकलॉग के पद भरने और प्रमोशन में आरक्षण के लिए जरुरी क्वांटेफायबल डेटा पर ठोस आंकड़े नहीं दिए गए हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने मामले पर 1 हफ्ते बाद अगली सुनवाई तय की है। 16 सितंबर को अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट प्रमोशन में आरक्षण देने की सरकार की मांग पर विचार करेगा। बता दें कि याचिका पर राज्य सरकार की ओरल अंडरटेकिंग के चलते नई पॉलिसी से प्रमोशन नहीं दिए जा रहे हैं और अब 16 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई देखने लायक होगी।

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