राजधानी में 17 फरवरी से 12 मार्च तक धारा 144 लागू, बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कलेक्टर का आदेश

राजधानी में 17 फरवरी से 12 मार्च तक धारा 144 लागू, बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कलेक्टर का आदेश

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  • Publish Date - February 16, 2022 / 11:25 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:10 PM IST

Collector’s order regarding board examinations : भोपाल, मध्यप्रदेश। भोपाल में 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं।  17 फरवरी से 12 मार्च तक धारा 144 लागू रहेंगी।

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भोपाल में कुल 104 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 104 में से 13 अतिसंवेदनशील औऱ 6 सवेंदनशील सेंटर बनाए गए हैं। कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया ने इसके आदेश जारी किए हैं।

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17 फरवरी से 12 मार्च तक शहर के प्रतिबंधित क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर भी रोक रहेगी। इसके उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।

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भोपाल में हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा एवं हायर सेकेण्डरी व्यवसायिक पाठ्यक्रम वर्ष 2022 की परीक्षाएं 17 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित होना है। इन परीक्षाओं के लिए शहर में 104 केन्द्र बनाएं गए हैं।

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इसमें से 13 केन्द्र अतिसंवेदनशील और 6 संवेदनशील हैं। परीक्षा के दौरान असामाजिक तत्व परीक्षा केन्द्रों पर एकत्रित होकर शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखकर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।