राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, 12 जून तक पंचायत और 30 जून तक कराया जाएगा निकाय चुनाव

Panchaya and body elections in MP : कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव कराने का फैसला सुनाया है

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  • Publish Date - May 11, 2022 / 01:24 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:52 PM IST

भोपाल। Panchaya and body elections in MP : मध्यप्रदेश में पंचायत और निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना विस्तृत फैसला सुना दिया है। ​कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव कराने का फैसला सुनाया है। मंगलवार को फैसला आने के बाद आज निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है।

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Panchaya and body elections in MP :  आयोग ने आज अहम बैठक कर 12 जून तक पंचायत कराए जाने का फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार 30 जून तक पंचायत और निकाय चुनाव कराए जाएंगे। नगरी निकाय चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग आज ही तैयार है।

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