जबलपुर: मध्यप्रदेश में OBC वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखी है। आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ किया कि फिलहाल कोई नया अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के बाद ही कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।
हाईकोर्ट ने तय किया है कि OBC आरक्षण से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 1 सितंबर से अंतिम सुनवाई शुरू की जाएगी। हाईकोर्ट ने 1 सितंबर से पहले सभी पक्षों को अपने बहस के बिंदु पेश करने के आदेश दिए हैं, साथ ही सभी पक्षों को सुनवाई के लिए कोर्ट में हाजिर रहने के निर्देश दिए हैं।
Read More: स्वयंभू बाबा ने ले लिए पैसे…कई बार लूटी आबरू…महिला के आरोप में बाबा गिरफ्तार
आज की सुनवाई में सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश में OBC वर्ग की आबादी 50 फीसदी से भी ज्यादा है। सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इन्हें बढ़ा हुआ आरक्षण देना जरुरी है।जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि महाराष्ट्र के मराठा रिजर्वेशन को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि सिर्फ आबादी का ज्यादा प्रतिशत, आरक्षण बढ़ाने का आधार नहीं हो सकता।
Read More: नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, लेकिन बारदाना, परिवहन, उठाव की व्यवस्था कैसे करेगी सरकार?