‘सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए OBC वर्ग को बढ़ा हुआ आरक्षण देना जरुरी’ हाईकोर्ट में सरकार ने दी दलील

हाईकोर्ट में सरकार ने दी दलील! 'To remove social and economic backwardness, it is necessary to give increased reservation to OBC class'

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:35 PM IST
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Published Date: August 10, 2021 11:21 pm IST

जबलपुर: मध्यप्रदेश में OBC वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखी है। आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ किया कि फिलहाल कोई नया अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के बाद ही कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।

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हाईकोर्ट ने तय किया है कि OBC आरक्षण से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 1 सितंबर से अंतिम सुनवाई शुरू की जाएगी। हाईकोर्ट ने 1 सितंबर से पहले सभी पक्षों को अपने बहस के बिंदु पेश करने के आदेश दिए हैं, साथ ही सभी पक्षों को सुनवाई के लिए कोर्ट में हाजिर रहने के निर्देश दिए हैं।

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आज की सुनवाई में सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश में OBC वर्ग की आबादी 50 फीसदी से भी ज्यादा है। सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इन्हें बढ़ा हुआ आरक्षण देना जरुरी है।जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि महाराष्ट्र के मराठा रिजर्वेशन को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि सिर्फ आबादी का ज्यादा प्रतिशत, आरक्षण बढ़ाने का आधार नहीं हो सकता।

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