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इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां कुटुंब न्यायालय ने अनोखा फैसला लिया है। बता दें कि फैमिली कोर्ट ने एक महिला को अपने बेरोजगार पति को भरण-पोषण के लिए हर महीने 5 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। बता दें कि महिला के पति ने 3 महीने पहले दिसंबर 2023 में अपनी पत्नी के खिलाफ एक केस फैमिली कोर्ट में दायर की थी।
पति का कहना है, कि महिला और उसके परिवार वालों ने उनके मुवक्किल को डरा-धमका कर उसे आर्य समाज के मंदिर में वर्ष 2022 के दौरान विवाह के लिए मजबूर किया था, जबकि वह इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। पति ने अपनी पत्नी और उसके परिजनों की कथित प्रताड़ना के बारे में इंदौर के पुलिस आयुक्त को शिकायत भी की थी। बता दें कि महिला ब्यूटी पार्लर चलाती है और उसका पति उसकी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई पूरी नहीं कर सका था। महिला के पति ने कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया था, लेकिन अपनी पत्नी की वजह से उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी।
पति ने अदालत को बताया कि जब वह उसे छोड़कर अपने माता-पिता के पास गया, तो उसने मेरे लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इतना ही नहीं पति का शिकायत का बदला लेने के लिए महिला ने अपने पति के खिलाफ कथित घरेलू हिंसा का एक अन्य मामला जिला अदालत में दर्ज करा दिया।’ कोर्ट में पति ने कहा, कि मैं बेरोजगार हूं, जबकि मेरी पत्नि ब्यूटी पार्लर चलाती है। ऐसे में मुझे उससे भरण-पोषण भत्ता दिलवाया जाए।