महाराष्ट्र में नाबालिग से छेड़खानी पर 83 वर्षीय व्यक्ति को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा

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महाराष्ट्र में नाबालिग से छेड़खानी पर 83 वर्षीय व्यक्ति को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा

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  • Publish Date - January 22, 2022 / 09:53 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:13 PM IST

ठाणे, 22 जनवरी (भाषा) यहां की एक विशेष अदालत ने नौ वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी के आरोप में 83 वर्षीय एक व्यक्ति को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश के डी शिरभटे ने आरोपी शिवराम वेंकटेश पाटकर को बाल यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (ṇपॉक्सो) कानून की विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाने के अलावा दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत द्वारा पांच जनवरी को दिए गए इस आदेश की कॉपी अब उपलब्ध कराई गई है। विशेष लोक अभियोजक विवेक काडू ने अदालत को बताया कि 12 अक्टूबर 2018 को पीड़िता अपने स्कूल से बाहर निकल रही थी, तभी आरोपी उसके पीछे आ गया और उसे गलत तरीके से छुआ। इसके बाद पीड़िता ने अपने पिता से शिकायत की, जो उसे घर ले जाने के लिए स्कूल के बाहर खड़ा था। उसके पिता को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया।

भाषा संतोष दिलीप

दिलीप