अशोक खरात के खिलाफ नासिक जिले में धोखाधड़ी का मामला दर्ज

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अशोक खरात के खिलाफ नासिक जिले में धोखाधड़ी का मामला दर्ज

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  • Publish Date - April 21, 2026 / 08:53 PM IST,
    Updated On - April 21, 2026 / 08:53 PM IST

नासिक, 21 अप्रैल (भाषा) स्वयंभू बाबा अशोक खरात के खिलाफ नासिक जिले के सिन्नार थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

एक मंदिर के न्यास के प्रमुख खरात (55) को पिछले माह एक महिला द्वारा लगाए गए दुष्कर्म के आरोपों के बाद गिरफ्तार किया गया था। महिला ने तीन साल तक लगातार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।

इसके बाद से नासिक और अहिल्यानगर जिलों में पुलिस उसके खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज कर चुकी हैं, जिनमें यौन शोषण और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।

नवीनतम प्राथमिकी के अनुसार, खरात और उसके सहयोगियों ने कथित रूप से शिकायतकर्ता नारायण रामचंद्र घोटेकर और अन्य लोगों के नाम पर श्री जगदंबा माता ग्रामीण बिगरशेती (ग्रामीण गैर-कृषि) सहकारी क्रेडिट सोसायटी, कुंडेवाड़ी में 32 खाते खोले।

शिकायत में कहा गया है कि खाते खोलते समय आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों की जांच सहित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

प्राथमिकी के अनुसार, 10 अगस्त 2016 से 31 अक्टूबर 2023 के बीच खरात और क्रेडिट सोसाइटी के कर्मचारियों ने कथित तौर पर घोटेकर की जानकारी के बिना उनके खातों में 57,90,979 रुपये के लेन-देन किए।

पुलिस ने बताया कि खरात पहले से ही अन्य मामलों में पुलिस हिरासत में है और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 (5) (आपराधिक विश्वासघात) और 318 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया है तथा जांच जारी है।

भाषा

शुभम पवनेश

पवनेश