Rape With Women In Mumbai: शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म, आरोपी ने ऐंठे पैसे भी, अब पुलिस ने दर्ज किया आरोप

Rape With Women In Mumbai: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 36 वर्षीय महिला को विवाह करने का झांसा देकर उससे दुष्कर्म करने और 3.42 लाख रुपए ठगने

Rape With Women In Mumbai: शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म, आरोपी ने ऐंठे पैसे भी, अब पुलिस ने दर्ज किया आरोप

Court Sentenced Accused of Rape| image source: IBC24 File Photo

Modified Date: March 23, 2025 / 11:09 am IST
Published Date: March 23, 2025 11:07 am IST
HIGHLIGHTS
  • महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 36 वर्षीय महिला को विवाह करने का झांसा देकर व्यक्ति ने दुष्कर्म किया।
  • पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
  • आरोपी की उम्र 37 वर्ष है और वह मुंबई के मुलुंड इलाके का निवासी है।

ठाणे: Rape With Women In Mumbai: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 36 वर्षीय महिला को विवाह करने का झांसा देकर उससे दुष्कर्म करने और 3.42 लाख रुपए ठगने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। आरोपी की उम्र 37 वर्ष है और वह मुंबई के मुलुंड इलाके का निवासी है। पीड़िता मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की रहने वाली है। दोनों एक ‘मैट्रिमोनियल वेबसाइट’ के जरिए संपर्क में आए।

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शादी का वादा कर दिया दुष्कर्म की वरदाता को अंजाम

Rape With Women In Mumbai: श्रीनगर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि महिला का आरोप है कि आरोपी ने उससे शादी का वादा किया और उसे ठाणे जिले के विभिन्न होटल में ले जाकर उससे कई बार कथित तौर पर बलात्कार किया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि आरोपी ने उसे अपने जन्मदिन के जश्न में आमंत्रित किया था और उसने इस दौरान भी उससे बलात्कार किया। अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने अलग-अलग बहानों से महिला से 3.42 लाख रुपये भी ठग लिए।

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आरोपी ने महिला को दी धमकी

Rape With Women In Mumbai:  शिकायत के अनुसार, जब महिला ने उससे शादी के बारे में पूछा और अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। आरोपी ने कथित रूप से यह भी कहा कि वह आत्महत्या कर लेगा और ‘सुसाइड नोट’ में उसका नाम लिख देगा। इसके बाद पीड़िता ने ठाणे के श्रीनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ शनिवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और 389 (अपराध का भय दिखाकर जबरन वसूली) के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच कर रहे एक अधिकारी ने कहा, ‘हमने पीड़िता की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है और मामले की जांच कर रहे हैं। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है।’

 


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