ठाणे में यातायात कांस्टेबल से मारपीट करने के आरोपी भाइयों को दो महीने की जेल

ठाणे में यातायात कांस्टेबल से मारपीट करने के आरोपी भाइयों को दो महीने की जेल

ठाणे में यातायात कांस्टेबल से मारपीट करने के आरोपी भाइयों को दो महीने की जेल
Modified Date: August 21, 2026 / 12:33 pm IST
Published Date: August 21, 2026 12:33 pm IST

ठाणे, 21 अगस्त (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने दो भाइयों को 2019 में गाड़ी जब्त करने की कार्रवाई के दौरान यातायात पुलिस कॉन्स्टेबल के साथ मारपीट करने के आरोप में दो महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी बी माने ने आरोपियों – अफनान अफाक कुरैशी (25) और उनके भाई तमशील (29) को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

अदालत ने दोनों पर 5,000-5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार यह घटना 19 अगस्त 2019 को हुई थी जब यातायात कॉन्स्टेबल अंगद मुरलीधर मुंडे ने मुंब्रा के तंवर नगर में नाबालिग चालकों की मोटरसाइकिलें जब्त की थीं।

जब गाड़ियों को मुंब्रा यातायात शाखा लाया गया तो आरोपियों ने बिना जुर्माना भरे उन्हें तुरंत छोड़ने की मांग की जिसके बाद उनके बीच बहस हो गई।

उन्होंने बताया कि आरोपियों ने कॉन्स्टेबल को पकड़ा, उन्हें सड़क के डिवाइडर तक घसीटा और जमीन पर पटक दिया जिससे वह घायल हो गए।

अदालत ने कहा कि मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किए गए घटना के वीडियो से घटना की कड़ियों का पता चलता है।

अदालत ने किसी खास प्रत्यक्ष कृत्य के सबूत नहीं होने के कारण सह-आरोपियों शम्सुद्दीन बंगी और खैरुनिशा शेख को बरी कर दिया।

भाषा सुरभि मनीषा

मनीषा


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