भ्रष्टाचार मामला: अदालत ने सीबीआई को जेल में अनिल देशमुख का बयान दर्ज करने की अनुमति दी

भ्रष्टाचार मामला: अदालत ने सीबीआई को जेल में अनिल देशमुख का बयान दर्ज करने की अनुमति दी

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  • Publish Date - March 1, 2022 / 11:00 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:50 PM IST

मुंबई, एक मार्च (भाषा) महाराष्ट्र में मुबंई की एक विशेष अदालत ने सीबीआई को राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में उनका बयान दर्ज करने की अनुमति दी है।

धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता देशमुख वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश आर एन रोकड़े ने सोमवार को जांच एजेंसी को आर्थर रोड जेल जाकर देशमुख का बयान दर्ज करने की अनुमति दी, जहां वह बंद हैं। तीन मार्च से सीबीआई अधिकारी तीन दिन तक उनसे मिल सकते हैं।

आर्थर रोड जेल अधीक्षक द्वारा तैनात एक जेल अधिकारी की उपस्थिति में बयान दर्ज किया जाएगा।

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने मुंबई के कुछ पुलिस अधिकारियों को रेस्तरां और बारों से प्रति माह 100 करोड़ रुपये की धन उगाही के लिए कहा था। हालांकि, देशमुख ने आरोपों से इनकार किया है।

भाषा शफीक वैभव

वैभव