अदालत ने करीम मोरानी के घर पर हमले के मामले में 12 आरोपियों को बरी किया

अदालत ने करीम मोरानी के घर पर हमले के मामले में 12 आरोपियों को बरी किया

अदालत ने करीम मोरानी के घर पर हमले के मामले में 12 आरोपियों को बरी किया
Modified Date: March 17, 2023 / 12:57 am IST
Published Date: March 17, 2023 12:57 am IST

मुंबई, 16 मार्च (भाषा) मुंबई की एक विशेष मकोका अदालत ने 2014 में फिल्म प्रोड्यूसर करीम मोरानी के बंगले पर हुई गोलीबारी से जुड़े मामले में बृहस्पतिवार को 12 लोगों को बरी कर दिया।

ऐसा आरोप है कि यह हमला गैंगस्टर रवि पुजारी के कहने पर किया गया था।

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) की विशेष अदालत के न्यायाधीश बी डी शेल्के ने पुलिस को मामले में पुजारी समेत तीन वांछित आरोपियों के खिलाफ अलग से आरोपपत्र दाखिल का निर्देश दिया।

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मामले में 12 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया गया है।

भाषा

गोला सुरेश

सुरेश


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