मुंबई, नौ जनवरी (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने नवी मुंबई नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार के नामांकन को खारिज करने संबंधी चुनाव अधिकारी के आदेश को शुक्रवार को निरस्त कर दिया और उनका नाम स्वीकृत उम्मीदवारों की सूची में शामिल करने का निर्देश दिया।
नवी मुंबई के वार्ड 17(ए) में नीलेश भोजाने के नामांकन को खारिज करने संबंधी फैसले को ‘‘अवैध’’ करार देते हुए अदालत ने वहां चुनाव पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया।
इसने आदेश दिया कि चुनाव निर्धारित समय पर आयोजित किए जाएं और मतपत्रों को पुनः मुद्रित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए ताकि सूची में भोजाने का नाम शामिल किया जा सके।
भोजाने के नामांकन पत्र को चुनाव अधिकारी ने महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 10(1डी) के तहत इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उनकी संपत्ति पर अनधिकृत निर्माण है।
अदालत ने बृहस्पतिवार को वार्ड 17ए (वाशी) में आगामी चुनाव और चुनाव अधिकारी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
इसने कहा था कि चुनाव अधिकारी ने भोजाने के नामांकन पत्र को खारिज करके ‘‘प्रथम दृष्टया अवैध और मनमाने ढंग से शक्तियों का प्रयोग’’ किया।
भोजाने ने 31 दिसंबर, 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें चुनाव अधिकारी ने 15 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए उनके नामांकन को अमान्य घोषित कर दिया था।
महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 10(1डी) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति या उसके आश्रित परिवार के किसी सदस्य ने कोई अवैध या अनधिकृत संरचना का निर्माण किया हो, तो ऐसा व्यक्ति पार्षद पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
भोजाने ने अपनी याचिका में कहा कि यह धारा केवल मौजूदा पार्षद पर लागू होती है, उम्मीदवार पर नहीं।
भाषा नेत्रपाल मनीषा
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