अदालत ने धोखाधड़ी मामले में हार्दिक पंड्या के सौतेले भाई को जमानत देने से इनकार किया

अदालत ने धोखाधड़ी मामले में हार्दिक पंड्या के सौतेले भाई को जमानत देने से इनकार किया

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  • Publish Date - May 16, 2024 / 07:18 PM IST,
    Updated On - May 16, 2024 / 07:18 PM IST

मुंबई, 16 मई (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार क्रिकेटर हार्दिक और क्रुणाल पंड्या के सौतेले भाई को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा है कि यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है और इस मामले में शामिल राशि बहुत बड़ी है।

पॉलिमर व्यवसाय में अपने भाइयों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने अप्रैल में 37 वर्षीय वैभव पंड्या को गिरफ्तार किया था। वैभव के खिलाफ आपराधिक साजिश, जालसाजी और अन्य प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस.बी. शिंदे ने 10 मई को वैभव पंड्या की जमानत याचिका खारिज कर दी। विस्तृत आदेश बुधवार को उपलब्ध हुआ।

वैभव पर हार्दिक और क्रुणाल पंड्या से चार करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

पुलिस ने अदालत को बताया कि क्रिकेटर बंधुओं ने अपने सौतेले भाई के साथ मिलकर मुंबई में एक साझेदारी फर्म की स्थापना की और 2021 में पॉलिमर व्यवसाय शुरू किया।

साझेदारी व्यवसाय की शर्तों के अनुसार, दोनों भाइयों ने 40-40 प्रतिशत पूंजी का निवेश किया, जबकि वैभव ने 20 प्रतिशत का निवेश किया।

पुलिस ने कहा, यह निर्णय लिया गया कि वैभव पंड्या व्यवसाय के दैनिक कार्यों को संभालेंगे और मुनाफा निवेश के अनुपात में वितरित किया जाएगा।

आरोप है कि वैभव ने क्रिकेटरों को बताए बिना उसी व्यवसाय में काम करने वाली एक और फर्म की स्थापना की और व्यवसाय शुरू किया। इसके साथ ही वैभव ने साझेदारी समझौते का उल्लंघन किया।

नयी कंपनी के कारण मूल साझेदारी फर्म का मुनाफा कम हो गया और कंपनी को घाटा हुआ। आरोप है कि इस दौरान वैभव ने हार्दिक पंड्या और उनके भाई के फर्जी हस्ताक्षर कर अपना मुनाफा 20 से 33 फीसदी तक बढ़ाया।

भाषा शफीक प्रशांत

प्रशांत