फडणवीस को धमकी देने वाले दो लोगों को मिली जमानत

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फडणवीस को धमकी देने वाले दो लोगों को मिली जमानत

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  • Publish Date - March 7, 2024 / 07:03 PM IST,
    Updated On - March 7, 2024 / 07:03 PM IST

(फाइल फोटो के साथ)

मुंबई, सात मार्च (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को जान से मारने की धमकी देने के मामले में गिरफ्तार दो लोगों को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी।

बांद्रा के अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अतुल जाधव ने आरोपी किंचक नवले और योगेश सावंत को जमानत दे दी। उनके वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि उन्हें 15,000 रुपये का जमानती बॉण्ड जमा करने पर रिहा कर दिया गया।

पुलिस के मुताबिक बीड के किसान नवले ने एक यूट्यूब चैनल को साक्षात्कार दिया था और इस दौरान उसने उपमुख्यमंत्री फडणवीस को जान से मारने की धमकी दी तथा उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया था।

योगेश सावंत ने कथित तौर पर नवले का साक्षात्कार सोशल मीडिया पर साझा किया था। आरोपियों ने जमानत याचिका में खुद को निर्दोष बताया है और कहा कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।

याचिका में कहा गया है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। याचिका में कहा गया कि इसे गुप्त उद्देश्य से और आवेदकों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए पंजीकृत किया गया था।

अक्षय पनवेलकर नामक एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर दोनों को पिछले हफ्ते सांताक्रूज पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया गया था।

भाषा रवि कांत प्रशांत

प्रशांत