धनशोधन मामले में संजय राउत की जमानत पर तत्काल रोक से अदालत का इनकार

धनशोधन मामले में संजय राउत की जमानत पर तत्काल रोक से अदालत का इनकार

धनशोधन मामले में संजय राउत की जमानत पर तत्काल रोक से अदालत का इनकार
Modified Date: November 29, 2022 / 08:16 pm IST
Published Date: November 9, 2022 6:19 pm IST

मुंबई, नौ नवम्बर (भाषा) बम्बई उच्च न्यायालय ने धनशोधन से जुड़े एक मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को एक विशेष अदालत से मिली जमानत पर तत्काल रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया।

विशेष अदालत ने राउत और एक अन्य आरोपी प्रवीण राउत की जमानत दिन में मंजूर कर ली थी और शुक्रवार तक इस जमानत आदेश पर रोक का प्रवर्तन निदेशालय का अनुरोध ठुकरा दिया था।

इसके बाद ईडी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया था।

न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने यह कहते हुए तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया कि जब जमानत मंजूर की जा चुकी है तो वह दोनों पक्षों को सुने बिना ऐसी रोक नहीं लगा सकती।

अदालत ने कहा कि वह इस मामले पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगी।

भाषा

सुरेश पवनेश

पवनेश


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