अदालत ने यौन शोषण के एक मामले में खरात को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

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अदालत ने यौन शोषण के एक मामले में खरात को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

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  • Publish Date - April 27, 2026 / 04:18 PM IST,
    Updated On - April 27, 2026 / 04:18 PM IST

नासिक, 27 अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र के नासिक की एक अदालत ने स्वयंभू बाबा अशोक खरात को उसके खिलाफ दर्ज यौन शोषण के एक मामले में 29 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी खरात को 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उस पर कई महिलाओं का यौन शोषण करने और दैवीय शक्तियों और काले जादू के ज्ञान का दावा करके बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी करने का आरोप है।

इस मामले में खरात ने एक विवाहित महिला का यौन शोषण किया जो पारिवारिक समस्याओं के समाधान की तलाश में उसके पास आई थी।

आरोपी ने महिला को कथित तौर पर कुछ पीने के लिए दिया और उसका यौन उत्पीड़न किया। खरात ने महिला को धमकी दी कि अगर उसने किसी को इसके बारे में बताया तो वह उसे जान से मार देगा।

नासिक और अहिल्यानगर जिलों में खरात के खिलाफ दर्ज यौन शोषण और वित्तीय धोखाधड़ी के 12 मामलों की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने रविवार को अदालत में एक याचिका दायर कर सातवें मामले में उसकी हिरासत का अनुरोध किया।

खरात को सोमवार को इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया गया।

अभियोजन पक्ष ने खरात की छह दिन की पुलिस हिरासत का अनुरोध किया। उसने जांच के दौरान खरात के घर में एक लॉकर मिलने का हवाला दिया जिससे पुलिस ने दो खाली चेक और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं जिनकी जांच अभी की जानी है।

अदालत ने अभियोजन पक्ष के अनुरोध को स्वीकार करते हुए खरात को इस मामले में 29 अप्रैल तक तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

खरात इस समय राजनीतिक विवादों के केंद्र में है, क्योंकि उसके कई प्रभावशाली लोगों से कथित तौर पर घनिष्ठ संबंध रहे हैं। उसकी गिरफ्तारी के बाद से मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेताओं और समाज के अन्य प्रमुख व्यक्तियों के साथ उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं।

भाषा आशीष नरेश

नरेश