अदालत ने संगीतकार पलाश मुच्छल के खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणी करने से अभिनेता को रोका

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अदालत ने संगीतकार पलाश मुच्छल के खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणी करने से अभिनेता को रोका

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  • Publish Date - February 13, 2026 / 09:48 PM IST,
    Updated On - February 13, 2026 / 09:48 PM IST

मुंबई, 13 फरवरी (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेता-निर्माता विज्ञान माने को संगीतकार पलाश मुच्छल के खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणी करने से रोक दिया है।

अदालत ने क्रिकेटर स्मृति मंधाना से पलाश की होने वाली शादी से पहले हुई एक घटना के बारे में उनकी टिप्पणियों को ‘अपमानजनक और मानहानिकारक’ बताया है।

हाल ही में एक साक्षात्कार में माने ने शादी से ठीक एक दिन पहले हुई एक घटना का जिक्र किया था, जिसके कारण शादी रद्द हो गई थी।

न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की पीठ ने 11 फरवरी के अपने आदेश में कहा कि माने की टिप्पणियां ‘प्रथम दृष्टया अपमानजनक और मानहानिकारक’ हैं। आदेश की एक प्रति शुक्रवार को उपलब्ध कराई गई।

सांगली निवासी माने ने पिछले महीने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि पलाश ने उनसे एक फिल्म परियोजना में निवेश कराके 40 लाख रुपये की ठगी की, जबकि यह परियोजना शुरू ही नहीं हुई। माने ने कहा कि पलाश ने उनसे लिए गए 40 लाख रुपये वापस नहीं किए।

पलाश ने मानहानिकारक बयान देने के लिए माने के खिलाफ हर्जाना को लेकर और उनके बयान देने पर स्थायी रोक लगाने का अनुरोध करते हुए मुकदमा दायर किया है।

अदालत ने कहा, ‘‘प्रतिवादी (माने) को उक्त साक्षात्कारों में वादी (पलाश) और उनकी मां पर किए गए इस प्रकार के संदर्भों और सांकेतिक रूप से लगाए गए आरोपों को दोहराने से रोका जाता है, जो प्रथम दृष्टया मानहानिकारक हैं।’’

पलाश के अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि दोनों पक्षों के बीच व्यावसायिक विवाद है।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 11 मई तय की है।

भाषा संतोष दिलीप

दिलीप