आरएसएस से जुड़ा मानहानि मामला : राहुल भिवंडी की अदालत में पेश हुए, सपकाल को नया जमानतदार बनाया

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आरएसएस से जुड़ा मानहानि मामला : राहुल भिवंडी की अदालत में पेश हुए, सपकाल को नया जमानतदार बनाया

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  • Publish Date - February 21, 2026 / 12:50 PM IST,
    Updated On - February 21, 2026 / 12:50 PM IST

ठाणे, 21 फरवरी (भाषा) कांग्रेस नेता राहुल गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में नया जमानतदार पेश करने के लिए शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक मजिस्ट्रेट की अदालत में उपस्थित हुए और उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल को अपना नया जमानतदार नामित किया।

भिवंडी जाते समय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं ने राहुल को काले झंडे दिखाए। वह सपकाल और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अदालत परिसर में पहुंचे।

राहुल द्वारा नए जमानत बॉण्ड पर हस्ताक्षर करने सहित कानूनी कार्यवाही आधे घंटे के भीतर पूरी हो गई।

इस मामले में सपकाल को उनका नया जमानतदार बनाया गया है।

पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने पुष्टि की कि प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी हो गईं।

अय्यर ने कहा, ‘‘हमें भारतीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हमें विश्वास है कि न्याय मिलेगा। राहुल को भविष्य की सुनवाइयों में व्यक्तिगत उपस्थिति से स्थायी छूट दे दी गई है, लेकिन हम उचित समय पर अपने बचाव पक्ष के गवाहों को पेश करेंगे।’’

उन्होंने कहा कि जमानत की औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद अब जांच अधिकारी (आईओ) से जिरह फिर से शुरू होगी और यह स्पष्ट किया कि राहुल से कोई जिरह नहीं की गयी।

आरएसएस के स्वयंसेवक राजेश कुंते ने अदालत में शिकायत दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस नेता ने 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान सोनाले गांव में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ था।

कुंते ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत अपनी शिकायत में कहा कि इस झूठी टिप्पणी से आरएसएस की छवि धूमिल हुई है।

मामले की सुनवाई के दौरान कुंते से जिरह हो चुकी है।

भाषा गोला शोभना

शोभना