ठाणे, 20 फरवरी (भाषा) कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरएसएस के एक स्वयंसेवक द्वारा दायर मानहानि के मामले में शनिवार को ठाणे जिले के भिवंडी स्थित मजिस्ट्रेट अदालत में पेश होंगे। उनके वकील ने यह जानकारी दी।
कांग्रेस नेता के वकील नारायण अय्यर ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘राहुल गांधी को एक नया जमानतदार पेश करने के लिए कहा गया है क्योंकि उनके मौजूदा जमानतदार (कांग्रेस नेता) शिवराज पाटिल चाकूरकर का 12 दिसंबर को निधन हो गया।’’
मामले में जब राहुल गांधी को जमानत मिली थी, उस समय पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल ही जमानतदार थे।
वकील ने बताया कि न्यायाधीश ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को नये जमानतदार से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का विशेष रूप से निर्देश दिया था।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्वयंसेवक राजेश कुंते ने अदालत में शिकायत दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस नेता ने 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान सोनाले गांव में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ था।
कुंते ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत अपनी शिकायत में कहा कि इस झूठी टिप्पणी से आरएसएस की छवि धूमिल हुई है।
मामले की सुनवाई के दौरान कुंते से जिरह हो चुकी है।
अगली सुनवाई पहले 20 दिसंबर 2025 के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन नये जमानतदार की आवश्यकता के कारण इसे 17 जनवरी तक स्थगित कर दिया गया। सत्रह जनवरी को मजिस्ट्रेट ने सुनवाई की तारीख बढ़ाते हुए 21 फरवरी निर्धारित की।
भाषा सुभाष पवनेश
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