‘फ्लाइ ऐश डंपिंग’ और परिवहन में अनियमितता, चार उद्यागों पर लगाया कुल 50 लाख रूपए का जुर्माना |

‘फ्लाइ ऐश डंपिंग’ और परिवहन में अनियमितता, चार उद्यागों पर लगाया कुल 50 लाख रूपए का जुर्माना

‘फ्लाइ ऐश डंपिंग’ और परिवहन में अनियमितता, चार उद्यागों पर लगाया कुल 50 लाख रूपए का जुर्माना

:   Modified Date:  April 19, 2024 / 10:18 PM IST, Published Date : April 19, 2024/10:18 pm IST

रायगढ़, 19 अप्रैल (भाषा) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) और तीन अन्य निजी उद्योगों पर ‘फ्लाइ ऐश’ के ढुलाई में अनियमितता बरतने तथा अवैध ‘डंपिंग’ करने के मामले में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क के रूप में 50 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल(रायगढ़) के क्षेत्रीय अधिकारी अंकुर साहू ने बताया कि सड़क किनारे और खाली जमीनों पर ‘फ्लाइ ऐश’ को अवैध रूप से डालना करने और ‘फ्लाइ ऐश’ की ढुलाई के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिली-राखड़ गिराने से प्रदूषण बढ़ रहा था।

साहू ने बताया कि पर्यावरणीय मानकों एवं निर्देशों के उल्लंघन करने के मामले में केन्द्र सरकार के उपक्रम एनटीपीसी (लारा) पर 30.90 लाख रुपये, जिंदल पावर लिमिटेड (तमनार) पर 9.63 लाख रूपए, इंड सिनर्जी लिमिटेड (कोटमार) पर 5.10 लाख रुपये और एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड( जामगांव) पर 4.50 लाख रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क के रूप में कुल 50.13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि एनटीपीसी (लारा) द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सड़क निर्माण के लिए गीले ‘फ्लाइ ऐश’ का परिवहन किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 153 पर इस फ्लाइ ऐश के गिरने से प्रदूषण होता है, इसलिए 30.90 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का जुर्माना लगाया गया है।

भाषा सं संजीव

राजकुमार

राजकुमार

 

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