प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी: मानहानि की शिकायत के खिलाफ राहुल की अर्जी पर फैसला सुरक्षित

प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी: मानहानि की शिकायत के खिलाफ राहुल की अर्जी पर फैसला सुरक्षित

प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी: मानहानि की शिकायत के खिलाफ राहुल की अर्जी पर फैसला सुरक्षित
Modified Date: February 24, 2026 / 10:22 pm IST
Published Date: February 24, 2026 10:22 pm IST

मुंबई, 24 फरवरी (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर अपना फैसला मंगलवार को सुरक्षित रख लिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य महेश हुकुमचंद श्रीश्रीमल ने अगस्त 2019 में गिरगांव की मजिस्ट्रेट अदालत में राहुल के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की थी।

शिकायत के मुताबिक, राहुल ने सितंबर 2018 में राजस्थान में एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए थे।

मजिस्ट्रेट अदालत ने राहुल को समन जारी किया था, जिसे उन्होंने उच्च न्यायालय में चुनौती दी और शिकायत को तुच्छ एवं परेशान करने वाली बताते हुए इसे रद्द करने का अनुरोध किया था।

भाषा पारुल पवनेश

पवनेश


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