महाराष्ट्र : पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मंत्री के पीए को मिली जमानत

महाराष्ट्र : पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मंत्री के पीए को मिली जमानत

महाराष्ट्र : पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मंत्री के पीए को मिली जमानत
Modified Date: February 23, 2026 / 08:33 pm IST
Published Date: February 23, 2026 8:33 pm IST

मुंबई, 23 फरवरी (भाषा) महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे के निजी सहायक (पीए) अनंत गर्जे को यहां की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को जमानत दे दी। गर्जे पर पिछले साल नवंबर में अपनी दंत चिकित्सक पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रूपाली पवार ने गर्जे की जमानत अर्जी मंजूर की। हालांकि अबतक फैसले की विस्तृत प्रति उपलब्ध नहीं हो सकी है।

गर्जे ने जमानत याचिका में दलील दी कि उनके खिलाफ मामला ‘‘ठोस तथ्यों के बिना केवल संदेह और अनुमानों पर आधारित है’’।

पुलिस ने जांच का हवाला देते हुए जमानत याचिका का विरोध किया था। पुलिस ने दलील दी कि आरोपी ने अपनी पत्नी को शारीरिक और मानसिक पीड़ा पहुंचाई थी।

गर्जे की पत्नी डॉ. गौरी पल्वे (28) ने कथित तौर पर घरेलू विवाद के कारण 22 नवंबर को मध्य मुंबई के वर्ली स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उनकी नौ महीने पहले ही गर्जे से शादी हुई थी।

डॉ. गौरी बृह्नमुंबई महानगरपालिका द्वारा संचालित केईएम अस्पताल में दंत चिकित्सक के रूप में काम कर रही थीं।

पीड़िता के पिता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, वर्ली पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने, आपराधिक धमकी देने और स्वेच्छा से चोट पहुंचाने सहित अन्य आरोपों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

पुलिस ने गर्जे को 24 नवंबर, 2025 को गिरफ्तार किया था।

भाषा धीरज रंजन

रंजन


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