महाराष्ट्र: चिकित्सकों से ‘मारपीट’ करने वाले शिवसेना पार्षद को तीन अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा

महाराष्ट्र: चिकित्सकों से ‘मारपीट’ करने वाले शिवसेना पार्षद को तीन अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा

महाराष्ट्र: चिकित्सकों से ‘मारपीट’ करने वाले शिवसेना पार्षद को तीन अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा
Modified Date: July 19, 2026 / 06:16 pm IST
Published Date: July 19, 2026 6:16 pm IST

ठाणे, 19 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में नगर निकाय के एक अस्पताल में चिकित्सकों के साथ मारपीट करने के आरोपी शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे ने अधीनस्थ न्यायालय से मिली जमानत पर बंबई उच्च न्यायालय की ओर से रोक लगाए जाने के एक दिन बाद रविवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।

एक अधिकारी ने बताया कि म्हात्रे ने डोंबिवली थाने में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उन्हें कल्याण की मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें तीन अगस्त तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

बंबई उच्च न्यायालय ने शनिवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए कल्याण अदालत की ओर से म्हात्रे को दी गई जमानत पर रोक लगा दी थी और 14 जुलाई के जारी किए गए आदेश को ‘‘विकृत’’ करार दिया था।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र वी घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखाड की पीठ ने कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले को बेहद हल्के में लिया और जमानत देते समय म्हात्रे के आपराधिक इतिहास पर भी विचार नहीं किया।

पीठ ने म्हात्रे के साथ मामले में नामजद चार अन्य आरोपियों को दी गई जमानत भी रद्द कर दी।

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका के पार्षद म्हात्रे और उनके सहयोगियों को छह जुलाई की रात को अस्पताल में दो चिकित्सकों और नर्स के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने अस्पताल में मारपीट की घटना के सिलसिले में म्हात्रे और चार अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

पुलिस ने बताया कि मारपीट की घटना में शामिल एक महिला आरोपी को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

भाषा जितेंद्र पारुल

पारुल


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