मालेगांव विस्फोट: अदालत ने आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को सात गवाहों से जिरह की अनुमति दी

मालेगांव विस्फोट: अदालत ने आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को सात गवाहों से जिरह की अनुमति दी

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  • Publish Date - June 12, 2024 / 12:20 AM IST,
    Updated On - June 12, 2024 / 12:20 AM IST

मुंबई, 11 जून (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने सितंबर 2008 के मालेगांव बम विस्फोट के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को मामले में सात गवाहों से जिरह करने की अनुमति दे दी है।

सोलह साल पुराने मामले में छह अन्य व्यक्तियों के साथ मुकदमे का सामना कर रहे पुरोहित ने उनके अभियोजन की मंजूरी, अवैध गिरफ्तारी और हिरासत तथा उनकी हिरासत महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को सौंपने के बिंदु पर नौ गवाहों से जिरह करने की अदालत से अनुमति मांगी थी। पुरोहित द्वारा उल्लिखित नौ गवाहों में एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल थे।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने सैन्य अधिकारी से जिरह पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा उनकी गवाही पहले ही दर्ज कर ली गई है और उनसे लंबी जिरह की जा चुकी है।

मुंबई में एनआईए मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश ए के लाहोटी ने सोमवार को पारित आदेश में पुरोहित को सात गवाहों से जिरह की अनुमति दी।

अदालत ने सेना अधिकारी का नाम इससे हटा दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष उनसे पहले ही जिरह कर चुका है। एक अन्य गवाह का नाम भी हटा दिया गया क्योंकि पुरोहित ने उसका पता नहीं दिया था।

29 सितंबर 2008 को मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर मालेगांव में एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक में विस्फोट होने से छह लोग मारे गए थे और 100 से अधिक घायल हो गए थे।

भाषा अमित शफीक

शफीक