अदालत ने 2016 के मारपीट मामले में पेश न होने पर मुंबई की महापौर पर जुर्माना लगाया

अदालत ने 2016 के मारपीट मामले में पेश न होने पर मुंबई की महापौर पर जुर्माना लगाया

अदालत ने 2016 के मारपीट मामले में पेश न होने पर मुंबई की महापौर पर जुर्माना लगाया
Modified Date: September 23, 2026 / 10:29 pm IST
Published Date: September 23, 2026 10:29 pm IST

मुंबई, 23 सितंबर (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने दो स्कूली शिक्षकों से कथित मारपीट के सात साल पुराने मामले में बार-बार पेश नहीं होने पर शहर की महापौर रितु तावड़े पर 300 रुपये का जुर्माना लगाया है।

कथित घटना 29 जुलाई 2016 को वकोला क्षेत्र में नगरपालिका के एक उर्दू माध्यम स्कूल में हुई थी।

अदालत ने भाजपा पार्षद और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं और मामले की सुनवाई शुरू होने वाली है।

तावड़े के वकील ने मंगलवार को अदालत में एक अर्जी दायर कर उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने का अनुरोध किया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जीजी भंसाली ने कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें ‘अंतिम मौका’ देते हुए पेशी से छूट दी थी।

अदालत ने तावड़े और दो अन्य आरोपियों की ओर से दायर नयी छूट याचिकाओं को मंजूर कर लिया, लेकिन प्रत्येक पर 300 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि यह राशि सुनवाई की अगली तारीख (सात अक्टूबर) से पहले जमा करनी होगी।

भाषा

प्रचेता पारुल

पारुल


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