मुंबई पुलिस ने ड्रोन उड़ाने पर 30 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया

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मुंबई पुलिस ने ड्रोन उड़ाने पर 30 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया

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  • Publish Date - October 29, 2024 / 03:08 PM IST,
    Updated On - October 29, 2024 / 03:08 PM IST

मुंबई, 29 अक्टूबर (भाषा) मुंबई पुलिस ने ड्रोन, रिमोट नियंत्रित विमान, पैराग्लाइडर और ‘हॉट एयर बलून’ उड़ाने पर एक महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह जानकारी एक अधिकारी ने मंगलवार को दी।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने सोमवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत एक निषेधाज्ञा जारी की और यह 31 अक्टूबर से 29 नवंबर तक लागू रहेगी।

आदेश के अनुसार, आतंकवादी और असामाजिक तत्व विशिष्ट व्यक्तियों को निशाना बनाने, लोगों के जीवन को खतरे में डालने और मुंबई में सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के लिए ड्रोन, रिमोट-नियंत्रित विमान और पैराग्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

आदेश में कहा गया कि इसे ध्यान में रखते हुए, मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र में पुलिस की हवाई निगरानी या डीसीपी (संचालन) की विशेष अनुमति को छोड़कर ड्रोन, रिमोट-नियंत्रित विमान और पैराग्लाइडर की उड़ान गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। इसमें कहा गया कि उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

भाषा शफीक अमित

अमित