फाइव स्टार होटल में नाबालिग छात्र से संबंध बनाती थी शिक्षिका, कोर्ट ने इन शर्तों के साथ दी जमानत
Women Teacher have sex with minor student : अब कोर्ट ने इस शिक्षिका को जमानत दे दी है। मुंबई की कोर्ट ने सबूतों का हवाला देकर कहा कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे। अदालत ने आरोपी शिक्षिका को पीड़ित छात्र से किसी तरह का संबंध नहीं रखने की शर्तों के साथ जमानत दी है।
The teacher physical relations a minor student, image source: file
- फाइव स्टार होटल ले जाकर नाबालिग छात्र का यौन शोषण
- पीड़ित ने जमानत याचिका का विरोध
- दोनों के बीच सहमति से संबंध बने : court
मुंबई: Women Teacher have sex with minor student, मुंबई की एक शिक्षिका पर एक नाबालिग छात्र के यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। जिसके बाद पुलिस ने शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया था। अब कोर्ट ने इस शिक्षिका को जमानत दे दी है। मुंबई की कोर्ट ने सबूतों का हवाला देकर कहा कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे। अदालत ने आरोपी शिक्षिका को पीड़ित छात्र से किसी तरह का संबंध नहीं रखने की शर्तों के साथ जमानत दी है।
फाइव स्टार होटल ले जाकर नाबालिग छात्र का यौन शोषण
बता दें कि टीचर पर आरोप थे कि उसने कई बार फाइव स्टार होटल ले जाकर नाबालिग छात्र का यौन शोषण किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सबूत दिखाते हैं कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे।
स्पेशल जज सबीना मलिक ने कहा, ‘आरोपी ने स्कूल से इस्तीफा दे दिया था, तो छात्र और शिक्षिका के बीच संबंध की बात नहीं है। ऐसे में प्रभाव उतना नहीं है।’ जज ने कहा कि ट्रायल पूरा होने में समय लगेगा और आरोपी को तब तक हिरासत में रखने से कुछ नहीं हासिल होगा।
पीड़ित ने जमानत याचिका का विरोध
इधर, पीड़ित ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अगर महिला को जमानत मिलती है, तो वह एक बार फिर छात्र को डराने धमकाने का काम कर सकती है। साथ ही यह बात भी कही गई कि वह सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ कर सकती है। इस पर जज ने कहा कि जरूरी शर्तें लगाई जा सकती हैं, जिनके जरिए ऐसी आशंकाओं को दूर किया जा सकेगा।
कोर्ट ने कहा कि आरोपी किसी भी तरह से पीड़ित से संपर्क नहीं साधेगी। किसी भी गवाह या पीड़ित को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने, डराने या किसी चीज का वादा करने का प्रतिबंध रहेगा। जज ने यह भी साफ किया है कि इन शर्तों का उल्लंघन करने से जमानत तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
वहीं एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी शिक्षिका की तरफ से दिए गए आवेदन में उसने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। महिला के अनुसार यह मामला झूठा और लड़के की मां के कहने पर किया गया है। क्योंकि वह उनके रिश्ते के विरोध में थीं। महिला ने याचिका में लड़के से बातचीत के सबूत पेश किए और कहा है कि उसके पैरेंट्स को रिश्ते के बारे में पता था।
जानिए क्या था पूरा मामला
पुलिस ने दावा किया था कि शिक्षिका नाबालिग छात्र के प्रति दिसंबर 2023 में नजदीकियां बढ़ी थी। उसने कथित तौर पर जनवरी 2024 में पहली बार यौन संबंधों की पेशकश की। FIR में कहा गया है कि शिक्षिका नाबालिग छात्र को बड़े होटलों में ले जाती थी, जहां कथित तौर पर उसका यौन शोषण किया जाता था।
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