मुंब्रा ट्रेन हादसा : अदालत ने मध्य रेलवे के दो अभियंताओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

मुंब्रा ट्रेन हादसा : अदालत ने मध्य रेलवे के दो अभियंताओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

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  • Publish Date - November 13, 2025 / 06:48 PM IST,
    Updated On - November 13, 2025 / 06:48 PM IST

ठाणे, 13 नवंबर (भाषा) ठाणे की एक अदालत ने नौ जून को मुंब्रा रेल हादसे के मामले में दर्ज प्राथमिकी में मध्य रेलवे के नामजद दो अभियंताओं की अग्रिम जमानत अर्जी बृस्पतिवार को खारिज कर दी।

पुलिस के मुताबिक मुंब्रा में कसारा की ओर जा रही एक ट्रेन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की ओर जा रही दूसरी ट्रेन जब एक तीव्र मोड़ पर एक-दूसरे को पार कर रहे थें, तभी डिब्बों के पांवदान पर बैठे कुछ यात्री बैग के एक-दूसरे से टकराने के बाद पटरियों पर गिर गए। इस हादसे में पांच यात्रियों की मौत हो गई थी।

ठाणे रेलवे पुलिस ने जांच के बाद हाल ही में मध्य रेलवे के एक वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर और एक सेक्शन इंजीनियर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 (ए)(बी) (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जीटी पवार ने याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि इस चरण में दोनों याचियों को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।

रेलवे अभियंताओं का पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता बलदेव राजपूत पेश हुए। अतिरिक्त लोक अभियोजक मनीषा पावसे ने जमानत याचिकाओं का विरोध किया, जबकि जांच अधिकारी (आईओ) एसीपी सुधाकर शिरसाट ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर मामला प्रस्तुत किया और अग्रिम जमानत दिये जाने का औपचारिक रूप से विरोध किया।

शिरसाट ने आरोपों की गंभीरता और चल रही जांच को रेखांकित किया।

दोनों अभियंताओं ने अदालत में दलील दी कि दुर्घटना अत्यधिक भीड़भाड़ की वजह से हुई।

भाषा धीरज संतोष

संतोष