School Open New Date: पूरे जून बंद रहेंगे स्कूल.. शिक्षा विभाग का आदेश कोर्ट ने किया रद्द, जानें कब से होगी नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत

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School Open New Date in Maharashtra State: अदालत ने शिक्षा विभाग के आदेश रद्द किए, विदर्भ में स्कूल 30 जून के बाद खुलेंगे

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  • Publish Date - June 11, 2026 / 03:33 PM IST,
    Updated On - June 11, 2026 / 03:37 PM IST

School Open New Date in Maharashtra State || Symbolic File

HIGHLIGHTS
  • हाईकोर्ट ने स्कूल खोलने संबंधी दो सरकारी आदेश रद्द किए।
  • विदर्भ में 30 जून के बाद ही खुलेंगे विद्यालय।
  • भीषण गर्मी और छात्रों के स्वास्थ्य को आधार बनाया गया।

नागपुर: मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने विदर्भ क्षेत्र में स्कूलों को फिर से खोलने से संबंधित महाराष्ट्र शिक्षा विभाग के दो आदेशों को रद्द कर दिया है। (School Open New Date) अदालत ने निर्देश दिया है कि विदर्भ के स्कूल 30 जून के बाद ही खोले जाएं। यह फैसला विजय डी. कॉम्बे द्वारा दायर याचिका पर सुनाया गया।

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याचिकाकर्ता ने 28 मार्च 2026 के उस सरकारी परिपत्र को चुनौती दी थी, जिसमें सभी स्कूलों को 15 जून से खोलने का निर्देश दिया गया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील बी.जी. कुलकर्णी ने बताया कि बाद में 9 जून को जारी एक अन्य परिपत्र में स्कूल खोलने की तारीख बदलकर 22 जून कर दी गई थी।

अदालत ने पुराने आदेशों का दिया हवाला

कॉम्बे ने अदालत को बताया कि ये दोनों आदेश वर्ष 2007 में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के खिलाफ हैं। उन्होंने 2023 के उस सरकारी प्रस्ताव का भी हवाला दिया, जिसमें विदर्भ क्षेत्र में स्कूलों को 30 जून से खोलने की व्यवस्था की गई थी।

शिक्षा विभाग ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि 15 जून की जगह 22 जून से स्कूल खोलने का निर्णय याचिकाकर्ता की आपत्तियों और क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। (School Open New Date) हालांकि, न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति राज वाकोडे की खंडपीठ ने कहा कि विभाग के आदेश 2007 में दिए गए न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं।

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अदालत ने कहा कि विदर्भ में अत्यधिक गर्मी को देखते हुए पहले ही इस मुद्दे पर फैसला दिया जा चुका है, इसलिए शिक्षा विभाग को ऐसे परिपत्र जारी नहीं करने चाहिए थे। इसके साथ ही अदालत ने 28 मार्च और 9 जून 2026 के दोनों परिपत्रों को रद्द करते हुए राज्य सरकार को 2023 के सरकारी प्रस्ताव के अनुसार कार्रवाई करने और स्कूलों को 30 जून के बाद ही खोलने का निर्देश दिया।

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Q1. हाईकोर्ट ने विदर्भ के स्कूलों को लेकर क्या आदेश दिया?

Ans: अदालत ने निर्देश दिया कि विदर्भ में स्कूल 30 जून के बाद ही खोले जाएं।

Q2. शिक्षा विभाग के कौन से आदेश रद्द किए गए?

Ans: 28 मार्च 2026 और 9 जून 2026 के स्कूल खोलने संबंधी परिपत्र रद्द किए गए।

Q3. अदालत ने यह फैसला किस आधार पर दिया?

Ans: भीषण गर्मी, छात्रों के स्वास्थ्य और 2007 के पूर्व न्यायिक निर्देशों के आधार पर।