पुणे (महाराष्ट्र), 22 मई (भाषा) किशोर न्याय बोर्ड ने पुणे में कार दुर्घटना में कथित तौर पर शामिल 17 वर्षीय लड़के को नोटिस जारी कर उसे बुधवार को अपने समक्ष पेश होने के लिए कहा है।
पुणे पुलिस ने किशोर को जमानत देने के फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध करते हुए बोर्ड का रुख किया था जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।
बोर्ड यहां येरवडा इलाके में अपने कार्यालय में आज दोपहर में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर सकता है।
पुणे में दुर्घटना जिस पोर्श कार से हुई थी, उसे कथित तौर पर 17 वर्षीय किशोर चला रहा था और रविवार तड़के उसने कल्याणी नगर में मोटरसाइकिल सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी जिससे उनकी मौत हो गई।
पुलिस का दावा है कि किशोर ने घटना के समय शराब पी रखी थी।
आरोपी किशोर एक रियल एस्टेट डेवलेपर का बेटा है। हादसे के बाद उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया जहां से कुछ घंटे के बाद ही उसे जमानत मिल गई।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनोज पाटिल ने कहा, ‘‘बोर्ड के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर करने के बाद बोर्ड ने किशोर को अपने समक्ष पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है।’’
पुणे पुलिस ने जमानत के आदेश को चुनौती देते हुए सत्र अदालत का रुख किया था और आरोपी लड़के पर यह कहते हुए वयस्क की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति देने का अनुरोध किया था कि उसने जो अपराध किया है वह ‘‘जघन्य’’ है।
बहरहाल, अदालत ने पुलिस को आदेश की समीक्षा करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड का रुख करने के लिए कहा था।
पुलिस के अनुसार, शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि को आरोपी किशोर अपने दोस्तों के साथ रात साढ़े नौ बजे से देर रात एक बजे के बीच दो होटल में गया था और उसने कथित तौर पर शराब पी थी।
रविवार को बोर्ड ने आरोपी किशोर को जमानत देते हुए उसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) जाकर यातायात नियम पढ़ने और 15 दिन के भीतर उसके समक्ष प्रस्तुति देने का निर्देश दिया था।
आदेश में कहा गया, ‘‘सीसीएल (कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा) सड़क हादसे और उसका समाधान विषय पर 300 शब्दों का निबंध लिखेगा।’’
भाषा गोला वैभव
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