मुंबई, 11 सितंबर (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने अभिनेता सैफ अली खान को चाकू मारने के आरोप में गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक की अपना अपराध स्वीकार करने एवं नरमी बरतने की अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी और कहा कि आरोपी पर इस मामले में मुकदमा चलेगा।
पिछले साल 16 जनवरी को बांद्रा के एक पॉश इलाके में 12वीं मंजिल पर स्थित अपने अपार्टमेंट में खान पर चाकू से कई बार हमला किया गया था। घटना के दो दिन बाद आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम को गिरफ़्तार किया गया था और वह अभी न्यायिक हिरासत में है।
पिछले माह आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करने की इच्छा जताते हुए एक अर्जी दाखिल की थी और अदालत से नरमी बरतने का अनुरोध किया था।
हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी पी देशमुख ने उसका अनुरोध स्वीकार नहीं किया और कहा कि उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा।
सबूत दर्ज करने के लिए मामले की सुनवाई 24 सितंबर तक टाल दी गई है।
मोहम्मद शरीफुल इस्लाम को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत जानलेवा हथियार का इस्तेमाल करके लूटपाट करने, गंभीर चोट पहुंचाने, घर में जबरन घुसने तथा विदेशी अधिनियम एवं पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) विनियमावली की संबंधित धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया था।
हमले में घायल हुए 56-वर्षीय अभिनेता की लीलावती अस्पताल में आपात सर्जरी हुई थी और पांच दिन बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी।
भाषा
राजकुमार सुरेश
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