एसईसी ने ‘कानूनों की गलत व्याख्या’ की, जिससे न्यायालय ने निकाय चुनावों की मतगणना स्थगित की: बावनकुले

एसईसी ने ‘कानूनों की गलत व्याख्या’ की, जिससे न्यायालय ने निकाय चुनावों की मतगणना स्थगित की: बावनकुले

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  • Publish Date - December 2, 2025 / 04:16 PM IST,
    Updated On - December 2, 2025 / 04:16 PM IST

मुंबई, दो दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र के मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) द्वारा ‘कानूनों की गलत व्याख्या’ किए जाने के कारण मुंबई उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना 21 दिसंबर तक स्थगित कर दी है।

राज्य के राजस्व मंत्री ने दावा किया कि एसईसी की कार्रवाई के कारण ही ‘ऐसा निर्णय लिया गया’।

मंत्री ने कहा कि उन्होंने चुनाव में देरी के खिलाफ आयोग को बार-बार आगाह किया था।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले को लेकर एसईसी के खिलाफ नाराजगी जताई और कहा कि आयोग ने कानून की गलत व्याख्या की है।

मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ द्वारा राज्य में सभी नगर निकाय चुनावों की मतगणना 21 दिसंबर को कराने के निर्देश के कुछ घंटों बाद बावनकुले यहां संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।

एसईसी ने मंगलवार को हो रहे चुनावों की मतगणना के लिए इससे पहले तीन दिसंबर की तिथि निर्धारित की थी।

उच्च न्यायालय का यह आदेश ऐसे दिन आया है जब महाराष्ट्र में 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मंगलवार को मतदान प्रक्रिया जारी है।

इससे कुछ दिन पहले एसईसी ने 24 स्थानीय निकायों के लिए चुनाव की तिथि पुननिर्धारित करते हुए 20 दिसंबर तय की थी।

बावनकुले ने कहा, ‘‘मैं कहता रहा हूं कि एसईसी कानूनों की गलत व्याख्या कर रहा है और बिना किसी आधार के चुनाव स्थगित कर रहा है।’’

उन्होंने बताया कि राज्य के किसी भी हिस्से से चुनाव स्थगित करने की कोई मांग नहीं की गई थी और इसके बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव में देरी की, जिसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा।

फडणवीस ने कहा कि उन्हें यह उचित नहीं लगता कि 264 नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों में मतगणना को सिर्फ इसलिए स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि 24 अन्य स्थानीय निकायों में चुनाव 20 दिसंबर तक स्थगित कर दिए गए हैं। इन 264 नगर परिषदों में मंगलवार को मतदान हो रहा है।

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि एसईसी और अदालतें दोनों स्वतंत्र संस्थाएं हैं तथा उनके आदेशों का पालन किया जाना चाहिए।

फडणवीस ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘मुझे नहीं पता कि निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता कौन हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वह बिल्कुल सही नहीं है। अब मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने कहा है कि सभी 288 स्थानीय निकायों की मतगणना 21 दिसंबर को होगी।’’

भाषा यासिर सुरेश

सुरेश