नासिक, एक मई (भाषा) महाराष्ट्र के नासिक की एक अदालत ने शुक्रवार को स्वयंभू ‘बाबा’ अशोक खरात को पुणे के एक कारोबारी से पांच करोड़ रुपये से अधिक की ठगी के मामले में चार मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
खरात से जुड़े मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 30 अप्रैल को अदालत में आवेदन दायर कर इस ठगी मामले में उनकी हिरासत मांगी थी। स्वयंभू बाबा के खिलाफ दर्ज यह नौवां मामला है।
अन्य आठ मामलों में खरात पर महिलाओं के यौन शोषण के आरोप हैं।
सुरक्षा कारणों से अदालत की कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये हुई और खरात को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश नहीं किया गया।
पुलिस ने सुनवाई के दौरान स्वयंभू बाबा की हिरासत की मांग की, लेकिन बचाव पक्ष ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि एसआईटी हर बार पुलिस हिरासत के लिए एक जैसा कारण देती है और हिरासत के लिए कोई मजबूत आधार नहीं है।
हालांकि, अदालत ने अभियोजन पक्ष की यह दलील स्वीकार कर ली कि यह अलग (ठगी से जुड़ा) मामला है और इसमें बड़ी धनराशि शामिल होने के कारण आगे की जांच आवश्यक है। इसके बाद अदालत ने खरात को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
शिकायत में पुणे के कारोबारी ने आरोप लगाया कि उसने अशोक खरात की म्यांमा, ग्रीनलैंड और अमेरिका की यात्राओं का खर्च उठाया, बाबा की मांग पर उसे मर्सिडीज कार उपहार में दी तथा उसके फार्महाउस के निर्माण के लिए भी 2.5 करोड़ रुपये दिए।
नासिक के सरकारवाड़ा पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, खरात ने कारोबारी से लगभग पांच करोड़ रुपये और 90 लाख रुपये की मर्सिडीज कार ली थी।
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