विशेष अदालत ने धनशोधन मामले में सचिन वाजे की जमानत याचिका खारिज की

विशेष अदालत ने धनशोधन मामले में सचिन वाजे की जमानत याचिका खारिज की

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  • Publish Date - May 21, 2022 / 12:28 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:55 PM IST

मुंबई, 20 मई (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े धनशोधन मामले में मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वाजे की जमानत याचिका खारिज कर दी।

धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत के न्यायाधीश आर एन रोकड़े ने वाजे की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा जान पड़ता है कि वह सीधे तौर पर मामले में शामिल था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अधिवक्ता सुनील गोंजाल्विस और श्रीराम शिरसत ने वाजे की जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि वाजे ने जानबूझकर धनशोधन के अपराध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

केंद्रीय एजेंसी ने दलील दी कि एक अलग आपराधिक मामले के सिलसिले में पिछले साल सेवा से बर्खास्त किए गए 50 वर्षीय पूर्व पुलिस अधिकारी वाजे ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया है कि उसने मुंबई में आर्केस्ट्रा बार मालिकों से धन एकत्र किया था।

भाषा शफीक देवेंद्र राजकुमार

राजकुमार