अदालत ने ‘ओ रोमियो’ के रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार

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अदालत ने ‘ओ रोमियो’ के रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार

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  • Publish Date - February 7, 2026 / 09:32 PM IST,
    Updated On - February 7, 2026 / 09:32 PM IST

मुंबई, सात फरवरी (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने शनिवार को फिल्म ‘ओ’ रोमियो’ की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मृत गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर शेख को कोई अंतरिम राहत नहीं दी।

हुसैन उस्तरा के नाम से कुख्यात हुसैन शेख की बेटी सनोबर शेख ने फिल्म के निर्माता साजिद नाडियाडवाला, इसके निर्देशक विशाल भारद्वाज और लेखक हुसैन जैदी के खिलाफ यहां एक दीवानी अदालत में मुकदमा दायर कर रखा है।

उसने दावा किया है कि यह फिल्म उसके पिता के जीवन पर आधारित है और इसके निर्माताओं ने उससे कोई सहमति नहीं ली थी।

यह फिल्म 13 फरवरी को रिलीज होने वाली है।

अदालत ने कहा कि सनोबर शेख प्रथम दृष्टया फिल्म के निर्माताओं और निर्देशकों के खिलाफ फिल्म पर रोक के लिए मामला साबित करने में विफल रही हैं।

दिवानी अदालत के न्यायाधीश एच सी शेंडे ने अपने आदेश में कहा कि वादी ने पहले ही फिल्म निर्माताओं से आर्थिक मुआवजे की मांग की थी, इसलिए तत्काल रोक का अनुरोध ‘कानून की दृष्टि से अस्वीकार्य’ है।

सनोबर शेख के मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि नाडियाडवाला और भारद्वाज उसके पिता की जीवनी पर आधारित फिल्म के निर्माण और निर्देशन में शामिल हैं।

वकील डी वी सरोज के माध्यम से दायर मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि फिल्म ‘ओ रोमियो’ का निर्माण व्यावसायिक और आर्थिक लाभ के इरादे से किया जा रहा है तथा इसके लिए वादी की पूर्व सहमति नहीं ली गई है।

सनोबर शेख ने इस बात पर ज़ोर दिया कि फिल्म की विषय वस्तु पूरी तरह से उसके दिवंगत पिता पर आधारित है, जिसे ‘एक गैंगस्टर के रूप में चित्रित किया गया है।’

उसने फिल्म की रिलीज़ रोकने के लिए अंतरिम आदेश हेतु एक याचिका भी दायर की थी।

बचाव पक्ष के वकीलों–अधिवक्ता अश्विन भालेकर और ऋषि भूटा ने तर्क दिया कि फिल्म ‘पूरी तरह से काल्पनिक रचना’ है और इसमें स्पष्ट अस्वीकरण शामिल हैं।

शेख के वकील ने कहा कि अब इस फैसले को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।

फिल्म में शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर और अन्य कलाकार हैं।

भाषा

राजकुमार रंजन

रंजन